{"_id":"62be103e27a2751ba86d1428","slug":"received-220-13-crores-by-attaching-the-account-of-vivo-company-noida-news-noi657080124","type":"story","status":"publish","title_hn":"वीवो कंपनी का खाता अटैच कर 220.13 करोड़ वसूले","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
वीवो कंपनी का खाता अटैच कर 220.13 करोड़ वसूले
विज्ञापन
नोएडा। मोबाइल फोन निर्माता कंपनी वीवो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का गुरुग्राम स्थित एचएसबीसी बैंक का खाता अटैच कर राज्य वस्तु एवं सेवाकर (एसजीएसटी) विभाग ने 220.13 करोड़ रुपये की वसूली की है। साल 2020 में नियमों का उल्लंघन कर रिटर्न दाखिल करने के दौरान 110.06 करोड़ रुपये अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ लेने के मामले में यह कार्रवाई की गई है। अधिकारियों ने बताया कि जिला स्तर पर अब तक की और प्रदेश स्तर में इस साल की यह सबसे बड़ी वसूली की कार्रवाई है।
फरवरी से सितंबर 2020 तक कंपनी की ओर से दाखिल की गई जीएसटी रिटर्न की जांच कराई गई थी। डाटा मूल्यांकन के आधार पर पता चला कि दाखिल रिटर्न से 110.06 करोड़ रुपये अधिक का आईटीसी क्लेम किया गया है। अनियमितता के आधार पर सेक्टर ऑफिसर की ओर से कंपनी को धारा-74 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया था। विधि अनुरूप नोटिस का जवाब न मिलने पर उपायुक्त खंड-2 गौतमबुद्ध नगर जितेंद्र प्रताप सिंह ने कंपनी के खिलाफ 7 अप्रैल 2021 को आदेश जारी कर आईटीसी की राशि के साथ उतनी ही जुर्माना राशि मिलाकर 220.13 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश जारी किया था। आदेश के खिलाफ कंपनी उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की थी, लेकिन न्यायालय की तरफ से कोई राहत नहीं मिली।
विभाग की अपर आयुक्त अदिति सिंह ने इस मामले की समीक्षा करने के बाद त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद कारपोरेट सर्किल रेंज बी के संयुक्त आयुक्त अमित मोहन ने जीएसटी अधिनियम की धारा-79 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए बृहस्पतिवार को कंपनी के गुरुग्राम स्थित एचएसबीसी बैंक में खाते को अटैच कर वसूली की कार्रवाई को अंजाम दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
फरवरी से सितंबर 2020 तक कंपनी की ओर से दाखिल की गई जीएसटी रिटर्न की जांच कराई गई थी। डाटा मूल्यांकन के आधार पर पता चला कि दाखिल रिटर्न से 110.06 करोड़ रुपये अधिक का आईटीसी क्लेम किया गया है। अनियमितता के आधार पर सेक्टर ऑफिसर की ओर से कंपनी को धारा-74 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया था। विधि अनुरूप नोटिस का जवाब न मिलने पर उपायुक्त खंड-2 गौतमबुद्ध नगर जितेंद्र प्रताप सिंह ने कंपनी के खिलाफ 7 अप्रैल 2021 को आदेश जारी कर आईटीसी की राशि के साथ उतनी ही जुर्माना राशि मिलाकर 220.13 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश जारी किया था। आदेश के खिलाफ कंपनी उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की थी, लेकिन न्यायालय की तरफ से कोई राहत नहीं मिली।
विज्ञापन
विभाग की अपर आयुक्त अदिति सिंह ने इस मामले की समीक्षा करने के बाद त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद कारपोरेट सर्किल रेंज बी के संयुक्त आयुक्त अमित मोहन ने जीएसटी अधिनियम की धारा-79 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए बृहस्पतिवार को कंपनी के गुरुग्राम स्थित एचएसबीसी बैंक में खाते को अटैच कर वसूली की कार्रवाई को अंजाम दिया।
विज्ञापन