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Noida News: गैर इरादतन हत्या में रवि काना का केस सत्र अदालत में ट्रांसफर

Fri, 21 Nov 2025 08:34 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 21 Nov 2025 08:34 PM IST
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Ravi Kana's case of culpable homicide not amounting to murder transferred to sessions court
माई सिटी रिपोर्टर
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ग्रेटर नोएडा। गैर इरादतन हत्या में आरोपी रवि उर्फ रविन्द्र उर्फ काना का केस सत्र अदालत में ट्रांसफर किया गया है। वादिनी ने कोर्ट के आदेश पर सूरजपुर कोतवाली मामला दर्ज कराया था। आरोप पत्र के अनुसार महिला के पति बाबूलाल के नाम गांव गोवरी थाना दनकौर में जमीन थी। वर्ष 2004 में रवि काना और उसके भाई ने दबाव डालकर यह जमीन नारायण सिंह के नाम इकरारनामा करा लिया, पैसे भी नहीं दिए। विरोध पर दंपती को धमकाया और गांव छोड़ने पर मजबूर किया। मुकदमे की पैरवी के दौरान 29 अक्तूबर 2016 को गौतमबुद्ध नगर कलक्ट्रेट में उसके पति बाबूलाल को आरोपी और उसके साथियों ने घेर लिया, गाली-गलौज की और जबरन गाड़ी में बैठाकर बेरहमी से पीटा। गंभीर हालत में बाबूलाल को बुलंदशहर और फिर मेरठ के पीएल शर्मा अस्पताल ले जाया गया था। जहां 30 नवम्बर 2016 को उनकी मृत्यु हो गई थी। घटना के बाद भयवश वह सालों तक चुप रही। बाद में उसने न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर एफआईआर दर्ज कराई थी। मामला सीजेएम कोर्ट में था। इसे सत्र अदालत में आगे की कार्यवाही के लिए ट्रांसफर किया गया है।
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