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Noida News: निर्माण में देरी पर खरीदार को 1.72 करोड़ रुपये वापस करे रहेजा बिल्डर

Wed, 28 Jun 2023 06:39 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 28 Jun 2023 06:39 PM IST
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Raheja builder to return 1.72 crores to buyer on delay
निर्माण में देरी पर खरीदार को 1.72 करोड़ वापस करे रहेजा बिल्डर
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सेक्टर-78 स्थित रहेजा रेवांता मामले में राष्ट्रीय उपभोक्ता कष्ट निवारण आयोग ने दिया आदेश



अमर उजाला ब्यूरो

गुरुग्राम। निर्धारित समय में फ्लैट का निर्माण नहीं करके देने के मामले में राष्ट्रीय उपभोक्ता कष्ट निवारण आयोग ने रहेजा बिल्डर को आदेश दिया है कि वह खरीदार को उसकी दी गई रकम 1.72 करोड़ रुपये 9 फीसदी वार्षिक ब्याज की दर से दो महीने में वापस करे।

सन 2011 में रहेजा बिल्डर ने सेक्टर-78 में रहेजा रेवांता प्रोजेक्ट शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट में आशीष बोहरा ने बुकिंग कराई थी। यह प्रोजेक्ट 2015 तक बन कर तैयार होना था। 25 नवंबर 2015 को निर्धारित समय सीमा समाप्त हो गई। इसके बाद खरीदार ने बिल्डर को कानूनी नोटिस भेजा। इसका बिल्डर ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद खरीदार ने उपभोक्ता फोरम का रुख किया। इसमें बुकिंग के वक्त किए समझौते के उल्लंघन की बात कही गई।
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फोरम के समक्ष बिल्डर ने दलील दी कि बिजली की लाइनों की शिफ्टिंग और ठेकेदार से विवाद की वजह से निर्माण में देरी हुई। बिल्डर ने बताया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण सड़क, सीवर, पानी की लाइनें, बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी विफल रहा है, जबकि बिजली की आपूर्ति के लिए ईडीसी, आईडीसी जमा कर दी गई है। फोरम ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बिल्डर को आदेश दिया है कि वह खरीदार की पूरी रकम नौ फीसदी ब्याज के साथ दो महीने के अंदर वापस करे।
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