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Noida News: प्रिंसिपल की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
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(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में नामजद निजी स्कूल की प्रिंसिपल आरती भाटी की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। अभियोजन के अनुसार, वादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भाई प्रिंस सिंह पर तीन लाख रुपये के गबन का झूठा आरोप लगाकर आरती भाटी और स्कूल के मालिक जीसी विश्वास प्रताड़ित कर रहे थे। परेशान होकर प्रिंस सिंह ने 25 सितंबर को पंखे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।
वहीं, आरती के अधिवक्ता ने आरोप को झूठा बताया और दलील दी स्कूल के खातों से उनका कोई लेनदेन नहीं है। इनकी देखरेख केवल प्रबंधक करते हैं। इसी आधार पर अग्रिम जमानत की मांग की गई। अदालत ने कहा कि आरोपी नामजद हैं। सुसाइड नोट में भी आरोपियों के साथ महिला का नाम प्रताड़ित करने वालों में दर्ज है। इसलिए अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में नामजद निजी स्कूल की प्रिंसिपल आरती भाटी की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। अभियोजन के अनुसार, वादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भाई प्रिंस सिंह पर तीन लाख रुपये के गबन का झूठा आरोप लगाकर आरती भाटी और स्कूल के मालिक जीसी विश्वास प्रताड़ित कर रहे थे। परेशान होकर प्रिंस सिंह ने 25 सितंबर को पंखे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।
वहीं, आरती के अधिवक्ता ने आरोप को झूठा बताया और दलील दी स्कूल के खातों से उनका कोई लेनदेन नहीं है। इनकी देखरेख केवल प्रबंधक करते हैं। इसी आधार पर अग्रिम जमानत की मांग की गई। अदालत ने कहा कि आरोपी नामजद हैं। सुसाइड नोट में भी आरोपियों के साथ महिला का नाम प्रताड़ित करने वालों में दर्ज है। इसलिए अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।
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