फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Price of land will not increase in Noida right now

नोएडा प्राधिकरण ने शहर को दिए पांच तोहफे

Fri, 04 Dec 2020 01:21 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 04 Dec 2020 01:21 AM IST
विज्ञापन
Price of land will not increase in Noida right now
नोएडा में अभी नहीं बढ़ेंगे जमीन के दाम
विज्ञापन

नोएडा। प्राधिकरण ने बोर्ड बैठक आम जनता की सुविधा के लिए पांच तोहफे दिए। इससे लोगों को काफी फायदा होगा। प्राधिकरण के अलग-अलग विभागों के अंतर्गत जमीन के दाम पिछली वित्तीय वर्ष की तुलना में सर्वे के बाद 4.16 प्रतिशत अधिक पाए गए, लेकिन संक्रमण की वजह से लोगों को आर्थिक हालत को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने इस बार जमीन के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। इससे पहले 2019-20 में जमीन के दाम बढ़ाए गए थे। इसके अलावा मेट्रो व एक्सप्रेसवे के रूट पर आने वाले प्लॉट का सेक्टर रेट 5 और 7.5 प्रतिशत बढ़ाया गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया। हालांकि प्राधिकरण की ओर से जो शुल्क लिया जाता है वह पुरानी व्यवस्था के अनुरूप ही होगी। वहीं शहर में एनर्जी एफिशिएंसी लिमिटेड 10996 एलईडी लाइटें लगाने का काम शुरू करेगा। प्राधिकरण का ईईएसएल के साथ करार है।
---
लीज रेंट और सबलीज डीड का विवाद सुलझा
लीज रेंट और सबलीज डीड को लेकर विरोधाभास की हालत बन गई थी। इससे न ही बिल्डरों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल रहा था और न ही वाणिज्यिक खरीदारों की रजिस्ट्री हो रही थी। लेकिन अब बैठक में इस मसले को सुलझा लिया गया है। दरअसल, पिछली बैठक में यह निर्णय हुआ था कि जिन वाणिज्यिक परियोजनाओं में 100 प्रतिशत पेमेंट हो गई है, लेकिन लीज रेंट जमा नहीं किया गया है तो जो 100 करोड़ से कम के डिफॉल्टर है। वह 15 प्रतिशत एक साल में और बाकी छह किस्तों में जमा कर सकते हैं। 100 करोड़ से ज्यादा वाले बकायेदार 20 प्रतिशत डेढ़ साल में और छह तिमाही किस्तों में बकाया देंगे। अब इसमें कुछ प्रकरणों में पैसे तो जमा हो गए लेकिन बिल्डिंग की कंप्लीशन में 25 से 30 प्रतिशत की बाध्यता है। 15 प्रतिशत लीज रेंट जमा करने के बाद भी कंप्लीशन जारी नहीं किया जा सकता है। प्राधिकरण के अधिकारियों को कहना है कि अब ओसी इसलिए जारी नहीं कर सकते कि बिल्डर ने देयता 15 प्रतिशत की दी है और कंप्लीशन 25 प्रतिशत होना है इसलिए मामला बोर्ड में गया। इसमें यह सहमति हुई कि प्राधिकरण लीज रेंट के बकाये की 15 प्रतिशत राशि जमा कराएगा। लेकिन कंप्लीशन 25 प्रतिशत यूनिट का दोगा। फिर यहां शर्त होगी कि बिल्डर केवल 15 प्रतिशत यूनिट का ही सबलीज डीड करा सकता है। बाकी रजिस्ट्री दूसरे किस्त का पैसा चुकाने के बाद ही हो सकता है। इससे कम से कम 15 प्रतिशत ऐसे खरीदार, जिन्होंने वाणिज्यिक परियोजनाओं में दुकानें आदि खरीदी हैं उनको पजेशन मिल जाएगा और रजिस्ट्री हो जाएगी।
विज्ञापन

---
औद्योगिक, वाणिज्यिक विभाग के बकायेदारों को मिलेगा री-शिड्यूलमेंट का मौका
प्राधिकरण ने बकायेदारों से बकाये की वापसी के लिए कई प्रयास शुरू किए हैं। इसी क्रम में ग्रुप हाउसिंग विभाग के अधीन आवंटियों को री-शिड्यूलमेंट का मौका दिया गया था। इस बार के बोर्ड के प्रस्ताव में ग्रुप हाउसिंग व स्पोर्ट्स सिटी के आवंटियों को छोड़कर बाकी अन्य विभागों जैसे औद्योगिक व संस्थागत विभाग के आवंटियों को री-शिड्यूलमेंट का मौका दिया गया है। इन विभागों के आवंटी 31 दिसंबर तक अपने बकाये को एक बार फिर से नए सिरे से तय कर बकाया चुका सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

---
अगल-बगल के आवासीय प्लॉट को मिलाकर कर सकते हैं एक निर्माण
अगर आपका दो आवासीय प्लॉट अगल-बगल में है तो आप उसे जोड़कर एक ही मकान बना सकेंगे। प्राधिकरण का आवासीय प्लॉट विभाग बोर्ड बैठक में यह सुविधा दिलाने के लिए प्रस्ताव पास हो गया है। आवासीय विभाग में पहली बार यह सहूलियत लोगों को मिली है। भविष्य में केवल एक ही प्लॉट या मकान की बिक्री भी हो सकेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed