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Noida News: बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

Fri, 08 Aug 2025 08:06 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 08 Aug 2025 08:06 PM IST
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(अदालत से)-विशेष पॉक्सो अदालत ने सुनाई सजा
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। जिले की विशेष पॉक्सो अदालत-1 ने बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी सुपौल बिहार के नारायण प्रभु को 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
5 फरवरी 2023 को आरोपी 6 साल की मासूम को उसके घर के पास से बहला-फुसलाकर अपने कमरे में ले गया। वहां ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना की शाम पीड़िता की मां बाजार से वापस लौटी तो उसने अपनी बेटी को दर्द से तड़पते हुए पाया। बच्ची ने मां बताया कि आरोपी उसे अपने कमरे में ले गया था और उसके साथ गलत काम किया था।
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मां ने सेक्टर-142 कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया गया। जिसमें चोट के निशान पाए गए। आरोप सिद्ध होने पर आरोपी के वकील ने दलील दी कि उनका मुवक्किल गरीब परिवार से है। उसका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। वहीं विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि नाबालिग के साथ इतना जघन्य घटना करने वाले आरोपी को किसी भी तरह की रियायत नहीं मिलनी चाहिए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है।
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