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दिल्ली पुलिस ने परीक्षा के लिए तन्हा को गेस्ट हाउस में रखने का दिया सुझाव
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नई दिल्ली। दिल्ली दंगा मामले में गिरफ्तार जामिया के छात्र को परीक्षा के लिए गेस्ट हाउस में रखने का सुझाव दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को दिया है। मामले में आरोपी आसिफ इकबाल तन्हा ने चार दिसंबर से शुरू होने वाली परीक्षा के लिए अंतरिम जमानत देने का आग्रह हाईकोर्ट से किया है। दिल्ली पुलिस ने तन्हा को चार से सात दिसंबर के लिए अंतरिम जमानत देने का विरोध किया है।
निचली अदालत ने तन्हा को बीए ऑनर्स के तीन पेपरों में बैठने के लिए चार, पांच व सात दिसंबर को कस्टडी पेरोल प्रदान की है। तन्हा के वकीलों ने कहा कि कस्टडी पेरोल में पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा और उसे पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी ओर न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने कहा कि दिल्ली पुलिस परीक्षा केंद्र के नजदीक गेस्ट हाउस की व्यवस्था कर बृहस्पतिवार तक अवगत करवाए।
हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा कि आरोपी जेल में पढ़ाई कर रहा है और उसने कभी स्टडी मैटीरियल न मिलने की शिकायत नहीं की। जेल में कई कैदी पढ़ाई करते रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि आरोपी को अंतरिम जमानत देने के बजाय उसे चार दिन के लिए परीक्षा केंद्र के नजदीक किसी गेस्ट हाउस में रखा जा सकता है।
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वहीं दूसरी ओर बचाव पक्ष की अधिवक्ता सौजन्या शंकरन ने कहा कि तन्हा परीक्षा के फौरन बाद सरेंडर करेगा और कोविड-19 के संदर्भ में हाईकोर्ट के आदेश का लाभ लेने का प्रयास नहीं करेगा। तन्हा को दिल्ली दंगों की साजिश के आरोप में 19 मई को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। - एजेंसी
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निचली अदालत ने तन्हा को बीए ऑनर्स के तीन पेपरों में बैठने के लिए चार, पांच व सात दिसंबर को कस्टडी पेरोल प्रदान की है। तन्हा के वकीलों ने कहा कि कस्टडी पेरोल में पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा और उसे पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी ओर न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने कहा कि दिल्ली पुलिस परीक्षा केंद्र के नजदीक गेस्ट हाउस की व्यवस्था कर बृहस्पतिवार तक अवगत करवाए।
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हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा कि आरोपी जेल में पढ़ाई कर रहा है और उसने कभी स्टडी मैटीरियल न मिलने की शिकायत नहीं की। जेल में कई कैदी पढ़ाई करते रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि आरोपी को अंतरिम जमानत देने के बजाय उसे चार दिन के लिए परीक्षा केंद्र के नजदीक किसी गेस्ट हाउस में रखा जा सकता है।
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वहीं दूसरी ओर बचाव पक्ष की अधिवक्ता सौजन्या शंकरन ने कहा कि तन्हा परीक्षा के फौरन बाद सरेंडर करेगा और कोविड-19 के संदर्भ में हाईकोर्ट के आदेश का लाभ लेने का प्रयास नहीं करेगा। तन्हा को दिल्ली दंगों की साजिश के आरोप में 19 मई को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। - एजेंसी