{"_id":"611ea3498ebc3e79ed5f6635","slug":"physical-hearing-to-resume-from-24-noida-news-noi6000364152","type":"story","status":"publish","title_hn":"जिला अदालतों में 24 से व्यक्तिगत सुनवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जिला अदालतों में 24 से व्यक्तिगत सुनवाई
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
नई दिल्ली। जिला अदालतों में 24 अगस्त से व्यक्तिगत रूप से सुनवाई प्रतिबंधात्मक तरीके से शुरू हो जाएगी। वहीं हाईकोर्ट में व्यक्तिगत रूप से सुनवाई 31 अगस्त से होगी। हाईकोर्ट रजिस्टरी की ओर से बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी गई। हाईकोर्ट की ओर से दो आदेश जारी कर कहा गया कि ये निर्णय 12 अगस्त के निर्णय में संशोधन करते हुए लिया गया है।
पिछले आदेश के मुताबिक जिला अदालतों में व्यक्तिगत रूप से सुनवाई 31 अगस्त और हाईकोर्ट में छह सितंबर से शुरू होनी थी। इसे अब एक सप्ताह पहले कर दिया गया है।
हाईकोर्ट के संबंध में रजिस्ट्रार मनोज जैन की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि हाईकोर्ट ने 12 अगस्त के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए व्यक्तिगत रूप से सुनवाई 31 अगस्त से शुरू करने का निर्णय लिया है।
विज्ञापन
आदेश में कहा गया है कि हाईकोर्ट में कितनी पीठें व्यक्तिगत रूप से सुनवाई करेंगी ये मुख्य न्यायाधीश की ओर से तय किया जाएगा। इनके अलावा अन्य पीठें पहले की तरह ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई करेंगी।
आदेश में ये भी कहा गया है कि व्यक्तिगत सुनवाई वाले दिनों में हाईकोर्ट पीठें किसी भी पक्षकार के आग्रह करने पर हाईब्रिड और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी सुनवाई की अनुमति देंगी।
विज्ञापन
पिछले आदेश के मुताबिक जिला अदालतों में व्यक्तिगत रूप से सुनवाई 31 अगस्त और हाईकोर्ट में छह सितंबर से शुरू होनी थी। इसे अब एक सप्ताह पहले कर दिया गया है।
विज्ञापन
हाईकोर्ट के संबंध में रजिस्ट्रार मनोज जैन की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि हाईकोर्ट ने 12 अगस्त के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए व्यक्तिगत रूप से सुनवाई 31 अगस्त से शुरू करने का निर्णय लिया है।
विज्ञापन
आदेश में कहा गया है कि हाईकोर्ट में कितनी पीठें व्यक्तिगत रूप से सुनवाई करेंगी ये मुख्य न्यायाधीश की ओर से तय किया जाएगा। इनके अलावा अन्य पीठें पहले की तरह ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई करेंगी।
आदेश में ये भी कहा गया है कि व्यक्तिगत सुनवाई वाले दिनों में हाईकोर्ट पीठें किसी भी पक्षकार के आग्रह करने पर हाईब्रिड और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी सुनवाई की अनुमति देंगी।