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Noida News: नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले को तीन साल की सजा
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नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले को तीन साल की सजा
-अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम की अदालत ने सुनाया फैसला
-नोएडा की सेक्टर-20 कोतवाली क्षेत्र में नवंबर, 2015 की घटना
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। जिला न्यायालय की एक अदालत ने नाबालिग छात्रा को जबरन कमरे में खींचकर छेड़छाड़ व जबरदस्ती करने वाले आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही अलग-अलग धारा में कुल 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि घटना के समय पीड़िता की उम्र करीब 11 वर्ष थी। पीड़िता के पिता ने सेक्टर-20 में मामला दर्ज कराया था। आरोप था कि 22 नवंबर 2015 की शाम करीब 4 बजे पीड़िता घर पर मां के साथ थी। वो मां से बोलकर वाशरूम गई हुई थी। आरोप था कि पड़ोस में रहने वाले राजीव निवासी चोपरा दिनापुर पश्चिम बंगाल ने छात्रा को जबरन अपने कमरे में खींच लिया। वहां उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। कुछ देर बाद राजीव ने दरवाजा खोला तो छात्रा रोती हुई बाहर निकली और परिजनों को पूरी जानकारी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। जिस पर सुनवाई कर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम की अदालत ने राजीव को दोषी करार दिया।
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-अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम की अदालत ने सुनाया फैसला
-नोएडा की सेक्टर-20 कोतवाली क्षेत्र में नवंबर, 2015 की घटना
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। जिला न्यायालय की एक अदालत ने नाबालिग छात्रा को जबरन कमरे में खींचकर छेड़छाड़ व जबरदस्ती करने वाले आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही अलग-अलग धारा में कुल 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि घटना के समय पीड़िता की उम्र करीब 11 वर्ष थी। पीड़िता के पिता ने सेक्टर-20 में मामला दर्ज कराया था। आरोप था कि 22 नवंबर 2015 की शाम करीब 4 बजे पीड़िता घर पर मां के साथ थी। वो मां से बोलकर वाशरूम गई हुई थी। आरोप था कि पड़ोस में रहने वाले राजीव निवासी चोपरा दिनापुर पश्चिम बंगाल ने छात्रा को जबरन अपने कमरे में खींच लिया। वहां उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। कुछ देर बाद राजीव ने दरवाजा खोला तो छात्रा रोती हुई बाहर निकली और परिजनों को पूरी जानकारी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। जिस पर सुनवाई कर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम की अदालत ने राजीव को दोषी करार दिया।
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