फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   OTS applicable for outstanding premium and water charges of flats in Greater Noida Authority

Noida News: ग्रेनो प्राधिकरण में फ्लैटों के बकाया प्रीमियम, जल शुल्क के लिए ओटीएस लागू

Mon, 25 May 2026 09:03 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 25 May 2026 09:03 PM IST
विज्ञापन
OTS applicable for outstanding premium and water charges of flats in Greater Noida Authority
- बोर्ड की अनुमति के बाद आदेश हुआ जारी, ऑनलाइन कर पाएंगे आवेदन
विज्ञापन


- प्राधिकरण के बहुमंजिला फ्लैटों का बकाया जमा करने के लिए आई ओटीएस



माई सिटी रिपोर्टर

ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो प्राधिकरण के फ्लैटों के आवंटियों को बकाया प्रीमियम जमा करने के लिए ओटीएस का लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा जल शुल्क बकाया के लिए भी ओटीएस योजना प्राधिकरण लेकर आ रहा है। इसके लिए भी आदेश जारी हुआ है। दोनों के लिए आवंटी बकाया जमा करने के लिए ब्याज से छूट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। एसीईओ सुनील कुमार सिंह ने दो मई को हुई बोर्ड की बैठक में हुए फैसले के बाद कार्यालय आदेश जारी किए हैं। जल शुल्क के लिए ओटीएस में 31 मार्च 2026 तक बकाया पर ब्याज से राहत मिलेगी। ओटीएस के नियम के मुताबिक 30 जून तक बकाया जमा करने पर ब्याज पर 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके बाद 31 जुलाई तक यह छूट 30 प्रतिशत रह जाएगी। 31 अगस्त तक यह छूट 20 प्रतिशत ही मिलेगी। इसके बाद ओटीएस की सुविधा का लाभ नहीं मिल सकेगा।

इसके अलावा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ईडब्ल्यूएस से लेकर 135 वर्गमीटर एरिया तक बहुमंजिला फ्लैट आवंटियों के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू किया है। इसके लिए अंतिम तिथि 30 सितंबर है। ओटीएस के मुताबिक आवंटियों से बकाया प्रीमियम पर दंडात्मक ब्याज नहीं लिया जाएगा। साथ ही जिन फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं हुई है। उन पर भी लगे विलंब शुल्क में 80 फीसदी की छूट है। इसका लाभ पाने के लिए बकायेदारों को एक हजार रुपये प्रोसेसिंग फीस के साथ आवेदन करना होगा। ओटीएस में आवेदन करने के बाद बकाया धनराशि को एकमुश्त जमा करना होगा। इससे करीब 1500 फ्लैटों की रजिस्ट्री का रास्ता खुल सकेगा। वहीं प्राधिकरण को भी करीब 200 करोड़ रुपये बकाया धनराशि जमा होने की उम्मीद है।
विज्ञापन


नहीं बढ़ा जलशुल्क, 30 सितंबर तक पांच प्रतिशत छूट

बोर्ड के फैसले के बाद जल शुल्क की मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए दरों की घोषणा की गई है। एसीईओ सुनील कुमार सिंह ने बताया कि बोर्ड में यह तय हुआ था कि आवासीय उपयोग में दरों में वृद्धि नहीं की जाएगी। ऐसे में एकल आवास में 60 वर्गमीटर तक 190 रुपये प्रतिमाह, 60 से 1100 वर्गमीटर तक 315 रुपये से 2199 रुपये प्रतिमाह जलशुल्क रहेगा। समूह आवास में 1000 वर्गमीटर तक के भूखंड पर 8250 रुपये प्रतिमाह, 5000 वर्गमीटर पर 25680 रुपये प्रतिमाह जलशुल्क लगेगा। इसी तरह अन्य ग्रुप हाउसिंग और औद्योगिक व व्यावसायिक उपयोग वाले भूखंड के क्षेत्रफल के आधार पर अलग जल शुल्क तय किया गया है। 30 सितंबर तक पूरे साल का जल शुल्क जमा करने पर पांच प्रतिशत छूट भी प्राधिकरण देगा। वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद भी जल शुल्क जमा नहीं होने पर 11 प्रतिशत ब्याज की पेनल्टी भी देनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


ओटीएस के लिए यहां करें आवेदन

- investgnida.in पोर्टल

- मित्र मोबाइल एप
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article