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Noida News: 30 दिन में उपभोक्ता को बिजली का कनेक्शन देने के आदेश

Sun, 05 Oct 2025 12:17 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 05 Oct 2025 12:17 AM IST
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Order to provide electricity connection to the consumer within 30 days
रोशनाबाद। जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच ने शिकायत पर सुनवाई करते हुए अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड ज्वालापुर को शिकायतकर्ता के आवेदन किए गए विद्युत कनेक्शन को आदेश की तिथि से 30 दिन के अंदर उपलब्ध करोन के आदेश दिए हैं।
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शिकायतकर्ता ओ. साईं निवासी भगवती कुंज, लोअर नेहरू ग्राम देहरादून ने मंच में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने ग्राम सलेमपुर महदूद में संपत्ति, पंजाब नेशनल बैंक की सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से प्राप्त की थी, पर विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जाने के खिलाफ आवेदन किया। विद्युत विभाग ने जवाब में कहा कि उक्त संपत्ति पर पहले से ही विद्युत संयोजन चल रहा था और उसका विद्युत बिल बकाया था। इसी कारण विभाग ने नया कनेक्शन देने से इनकार कर दिया।
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शिकायत पर सुनवाई करते हुए न्यायिक सदस्य संजय कुमार, तकनीकी सदस्य जीएस धर्मसत्तू और उपभोक्ता सदस्य सतीश उनियाल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। इसके बाद मंच ने निर्णय दिया कि विभाग शिकायतकर्ता का विद्युत कनेक्शन 30 दिन के भीतर उपलब्ध कराए।
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