फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Order to file affidavit regarding compliance with directions

अंकीति बोस मानहानि मामला : निर्देशों के अनुपालन का हलफनामा दाखिल करने का आदेश

Tue, 21 Jul 2026 05:26 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 21 Jul 2026 05:26 PM IST
विज्ञापन
Order to file affidavit regarding compliance with directions
मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी
विज्ञापन


नई दिल्ली। एंटरप्रेन्योर अंकीति बोस की ओर से दायर मानहानि मामले में द्वारका कोर्ट ने प्रतिवादियों को अदालत से पहले से जारी अंतरिम रोक आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि रोक आदेश का उल्लंघन हुआ है। जिला न्यायाधीश हरजोत सिंह भल्ला ने प्रतिवादी नितिन नरेश और अन्य को अदालत के निर्देशों के अनुपालन का हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी।


अदालत ने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति अदालत के आदेश का जानबूझकर उल्लंघन करता है, उसकी दलील तब तक नहीं सुनी जा सकती, जब तक वह आदेश का पालन नहीं करता। यह मामला 8 जून को पारित उस अंतरिम आदेश से जुड़ा है, जिसमें अदालत ने प्रतिवादियों को अंकीति बोस से संबंधित कथित मानहानिकारक लेख या अन्य सामग्री के प्रकाशन, पुनर्प्रकाशन और प्रसार पर रोक लगा दी थी। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed