फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Order to attach SJP's flat, UP RERA will give possession to the buyer

Noida News: एसजेपी के फ्लैट को कुर्क करने का आदेश, खरीदार को कब्जा दिलाएगा यूपीरेरा

Thu, 31 Jul 2025 09:40 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 31 Jul 2025 09:40 PM IST
विज्ञापन
Order to attach SJP's flat, UP RERA will give possession to the buyer
फोटो--
विज्ञापन

एसजेपी होटल एंड रिजॉर्ट्स बिल्डर ने आदेश का नहीं किया पालन तो प्राधिकरण ने की सख्ती, रिसीवर भी नियुक्त
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) के न्याय निर्णायक अधिकारी के पीठ ने एसजेपी होटल एंड रिजॉर्ट्स बिल्डर के मिगसन विन प्रोजेक्ट का फ्लैट कुर्क करने का आदेश दिया है। पीठ ने रिसीवर भी नियुक्त कर दिया है। एक महीने में फ्लैट को कुर्क कर पीठ को जानकारी देनी है। पीठ रजिस्ट्री के साथ खरीदारों को कब्जा देगा। बिल्डर के आदेश का पालन नहीं करने पर पीठ ने सख्ती की है। मामले की अगली सुनवाई दो सितंबर को होगी।
खरीदार संपूर्णानंद शुक्ला ने प्रोजेक्ट में 2016 में फ्लैट की बुकिंग की थी। बिल्डर ने तीन साल में कब्जा देने का वादा किया था लेकिन समय पर कब्जा नहीं दे सका। इस पर उन्होंने यूपी रेरा में शिकायत की थी। यूपी रेरा के पीठ वन-ए ने 19 दिसंबर 2022 को खरीदार के पक्ष में आदेश दिया था।
विज्ञापन

पीठ ने फिर से संशोधित मांग पत्र जारी करने, वैध ऑफर ऑफ पजेशन व ओसी-सीसी के साथ कब्जा देने का आदेश दिया था। आदेश के 17 माह बाद भी बिल्डर ने उसका पालन नहीं किया है। इस बीच पीठ ने 11 बार आदेश का पालन करने का मौका दिया लेकिन बिल्डर ने फ्लैट रद्द करने का नोटिस जारी कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

यूपी रेरा अवैध मांग को अस्वीकार कर चुका था। 28 जुलाई को न्याय निर्णायक अधिकारी के पीठ ने सुनवाई कर बिल्डर के फ्लैट को कुर्क करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed