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Greater Noida: ओमेक्स बिल्डर पर धोखाधड़ी का आरोप, कोर्ट के आदेश पर फाउंडर चेयरमैन समेत सात पर केस
Mon, 04 Aug 2025 11:31 PM IST
आकाश दुबे
माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा
माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा
Published by: आकाश दुबे
Updated Mon, 04 Aug 2025 11:31 PM IST
सार
पीड़ित ने घटना की शिकायत पुलिस से की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने सात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
ग्रेटर नोएडा की बीटा-2 कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर ओमेक्स ग्रुप के फाउंडर चेयरमैन समेत सात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। आरोप है कि बिल्डर ने मॉल में दुकान बेचने का झांसा देकर धोखाधड़ी की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।
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तिलपता गांव निवासी अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह ने मामला दर्ज कर आरोप लगाया है कि करीब नौ साल पहले शहर के ओमेक्स कनॉट प्लेस मॉल में दो दुकानें बुक करवाई थीं। पीड़ित ने बताया कि बुकिंग के दौरान ग्रुप के फाउंडर चेयरमैन रोहताश गोयल, मैनेजिंग डायरेक्टर मोहित गोयल, कामर्शियल हेड प्रकाश जोशी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विनीत गोयल, प्रोजेक्ट मार्केटिंग सेल्समैन विजय अग्रवाल समेत अन्य लोगों ने 15 वर्षों तक दुकानों का किराया देने का वादा किया था, लेकिन वादे के बावजूद उन्हें किराया नहीं दिया गया। उनके साथ धोखाधड़ी की गई। पीड़ित ने बिल्डर के कार्यालय में जाकर बात करने की कोशिश की तो आरोपियों ने गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी।
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पीड़ित ने घटना की शिकायत पुलिस से की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने सात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की है। वहीं ओमेक्स ग्रुप के मीडिया प्रभारी का कहना है कि कंपनी ग्राहकों के साथ ईमानदारी व नियमों के तहत काम कर रही है। प्रोजेक्ट का काम पूरा हो गया है। ओसी भी मिल गया है। रजिस्ट्री शुरू हो चुकी है। अभी एफआईआर की प्रतिलिपि नहीं मिली है। मिलने के बाद कानूनी सलाह लेकर जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
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