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Noida News: साढ़े पांच लाख वाहन चालकों के दस्तावेजों में नंबर अपडेट नहीं

Tue, 26 Aug 2025 07:13 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 26 Aug 2025 07:13 PM IST
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Numbers are not updated in the documents
-परिवहन विभाग को चालान जारी करने समेत अन्य कामों में आ रही दिक्कत
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-विभाग ने गाइडलाइन जारी कर अपडेशन के जारी किए आदेश
-स्पष्ट कहा, जल्द अपडेशन नहीं कराया तो की जाएगी कार्रवाई
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। जिले में करीब पांच लाख दस्तावेजों में मोबाइल नंबर अपडेट न होने की वजह से परिवहन विभाग को समस्या आ रही है। अधिकारी न तो किसी को चालान जारी कर पा रहे हैं और न ही अन्य जानकारियां साझा कर पा रहे हैं। अब विभाग ने गाइडलाइन जारी कर संबंधित वाहन चालकों को चेतावनी दी है कि या तो वह नंबर अपडेट करा दें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि जिले में कुल 11.50 लाख वाहन हैं। इनमें से आठ लाख वाहनों ने ही नंबर अपडेट कराया हुआ है। 3.50 लाख आरसी अभी भी अपडेशन की राह देख रही हैं। वहीं, 11.92 लाख वाहन चालकों के नाम पर ड्राइविंग लाइसेंस बने हुए हैं। इनमें से करीब 10 लाख लोगों ने नंबर अपडेट कराया हुआ है। 1.92 लाख लाइसेंसों में नंबर अपडेट नहीं है। इस तरह दोनों मामले मिलाकर करीब साढ़े पांच लाख दस्तावेजों में नंबर अपडेट नहीं हो पाया है। जाहिर है कि मोबाइल नंबर और पता अपडेट नहीं होने पर वाहन चालकों को भविष्य में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यह नियम सभी निजी व कॉमर्शियल वाहन स्वामियों के लिए लागू कर दिया गया है। हालांकि इसके लिए परिवहन विभाग ने अभी कोई अंतिम तारीख तय नहीं की है।
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ऐसा नहीं करने पर वाहन मालिकों व चालकों पर मोटरवाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई भी होगी। वाहन मालिक व चालकों से जुर्माना वसूला जाएगा और संबंधित वाहन का रजिस्ट्रेशन एवं चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की जा सकती है। उप संभागीय परिवहन अधिकारी डॉ सियाराम वर्मा ने बताया कि इसके लिए सूचना जारी की गई है। मोटरवाहन अधिनियम की धारा 49 में निहित प्रावधान के अनुसार, वाहन मालिक द्वारा यदि रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में दर्ज निवास स्थान बदला जाता है तो अपने नए पते की सूचना 30 दिनों के अंदर सक्षम प्राधिकार को उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इसके उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई का प्रावधान है। ------------------------
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आधार से लिंक मोबाइल नंबर देना होगा
उन्होंने बताया कि मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर देना होगा। अपडेट कराने की सुविधा परिवहन सेवा पोर्टल पर उपलब्ध है। नंबर अपडेट नहीं होने की स्थिति में संबंधित वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी नहीं बना सकेंगे। अहम है कि कई ऐसे वाहन मालिक और चालक हैं, जिनका वाहन के रजिस्ट्रेशन एवं ड्राइविंग लाइसेंस के साथ लिंक मोबाइल नंबर और पता उपयोग में नहीं है। दुर्घटना एवं अन्य घटना की स्थिति में वाहन मालिक व चालक की पहचान में परेशानी होती है।







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घर बैठे करें अपडेट



वाहन रजिस्ट्रेशन या ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के समय का लिंक मोबाइलनंबर अगर उपयोग में नहीं है या नया नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो घर बैठे ऐसा कर सकते हैं। वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर परिवहन डॉट जीओवी डॉट इन पर एवं ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर सारथी डॉट परिवहन डॉट जीओवी डॉट इन पर ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं।
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