फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Notice to 350 people for illegal construction in submerged area

Noida News: डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण करने पर 350 लोगों को नोटिस

Tue, 21 May 2024 03:00 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 21 May 2024 03:00 AM IST
विज्ञापन
Notice to 350 people for illegal construction in submerged area
ग्रेनो प्राधिकरण ने भेजा, अवैध निर्माण को तत्काल हटाने के निर्देश
विज्ञापन


माई सिटी रिपोर्टर

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में अवैध निर्माण करने पर 350 लोगोें को नोटिस जारी किया है। जारी नोटिस में अवैध निर्माण को तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा नहीं करने पर प्राधिकरण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा।
वर्क सर्किल-1 और 2 की ओर से सोमवर को धारा-10 के अंतर्गत हिंडन किनारे डूब क्षेत्र में हैबतपुर की जमीन पर लगभग अवैध निर्माण करने वाले 176 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। वहीं शेष नोटिस सुनपुरा गांव निवासियों के हैं। इससे पहले भी कई गांवों में अवैध निर्माण करने पर प्राधिकरण की तरफ से नोटिस जारी कर कार्रवाई की गई है। प्राधिकरण की एसीईओ अन्नपूर्णा गर्ग ने कहा है कि अधिसूचित एरिया में किसी को भी निर्माण करने की अनुमति नहीं है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन


काॅलोनाइजरों के झांसे में आ जाते हैं लोग


अधिसूचित एरिया में प्राधिकरण की अनुमति के बगैर निर्माण नहीं किया जा सकता है। हालांकि सस्ते आशियाने के चक्कर में कुछ लोग काॅलोनाइजरों के झांसे में आकर अपनी गाढ़ी कमाई को फंसा ले रहे हैं। अवैध कालोनियों में जमीन खरीदकर घर बनाने की कोशिश करते हैं। संज्ञान में आते ही प्राधिकरण इन अवैध निर्माण को तोड़ देता है।
विज्ञापन
विज्ञापन


विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed