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नोएडा एयरपोर्ट-किसानों से जमीन लेने के लिए धारा 19 लागू

Thu, 16 Jul 2020 01:21 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 16 Jul 2020 01:21 AM IST
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noida airport, section-19 apply
नोएडा एयरपोर्ट : किसानों से जमीन लेने के लिए धारा 19 लागू
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ग्रेटर नोएडा। जेवर में प्रस्तावित नोएडा एयरपोर्ट के एरिया में आ रहे किसानों को दूसरी जगह बसाने के लिए शासन ने जमीन अधिग्रहण की धारा-19 की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बाद अब मुआवजा तय करके जमीन अधिगृहीत की जाएगी। जमीन पर कब्जा लेने के बाद सेक्टर बनाकर किसानों को यहां बसाया जाएगा।

नोएडा एयरपोर्ट बनाने के लिए छह गांव में रोही, पारोही, बनवारीबास, दयानतपुर, किशोरपुर और रन्हेरा की 1334 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण की गई है। इन गांवों में 5926 किसान परिवार अधिग्रहण से प्रभावित हो रहे हैं। इनमें से 1775 किसान परिवारों के घर परियोजना की जद में आ रहे हैं। इन किसान परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट करना है। इनमें दयानतपुर के 779, रोही के 919 और किशोरपुर के 59 किसान परिवार शामिल हैं। इन किसान परिवारों को बसाने का लिए जेवर बांगर गांव के पास अलग सेक्टर विकसित कर बताया जाएगा। सेक्टर बनाने के लिए यमुना प्राधिकरण लगभग 48 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण करने जा रही है। शासन ने अधिग्रहण के लिए धारा 19 की कार्रवाई कर दी है। इसके तहत मुआवजे को लेकर जिलाधिकारी की तरफ से कार्रवाई की जाती है। इसमें किसानों की आपत्ति भी दर्ज होती है। इसके बाद धारा 23 में मुआवजा दर तय होगी। तब किसानों को मुआवजा की रकम देने के बाद जमीन पर कब्जा लिया जाएगा। इससे पहले प्रशासन को नए सेक्टर में लोगों को बसाने के संबंध में सर्वे रिपोर्ट भी तैयार करनी है। गांव में बसावट के तौर-तरीकों और रहन-सहन को लेकर यह रिपोर्ट तैयार होगी। इसी के आधार पर सेक्टर को विकसित किया जाएगा।
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