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Noida News: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को नहीं मिली जमानत

Sun, 14 Dec 2025 05:55 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 14 Dec 2025 05:55 PM IST
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no bail rape accused
(अदालत से)
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माई सिटी रिपोर्टर

ग्रेटर नोएडा। पॉक्सो अदालत ने 14 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी अब्दुल रहमान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने माना कि नाबालिग बालिका की सहमति को भय या अनुचित प्रभाव से मुक्त सहमति नहीं माना जा सकता। मामला थाना बिसरख से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 20 अगस्त 2025 को शिकायतकर्ता की बहन किसी जरूरी काम से अपने घर से बाहर गई थी, लेकिन घर नहीं लौटी। शिकायतकर्ता को संदेह हुआ कि उसकी बहन को अब्दुल रहमान नामक व्यक्ति ने बहला-फुसलाकर ले गया है। इसके बाद 22 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज की गई और जांच शुरू की गई। आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि एफआईआर दो दिन की देरी से दर्ज की गई है। लेकिन इस देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। दुर्भावनापूर्ण इरादे से शिकायतकर्ता ने आरोपी को झूठा फंसाया है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि नाबालिग को दूर स्थान पर ले जाना और उसपर यौन हमला करना एक जघन्य अपराध है। इसलिए आरोपी को जमानत देने से मना कर दिया।
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