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Noida News: 20.54 लाख की साइबर ठगी में नहीं मिली अग्रिम जमानत

Thu, 20 Nov 2025 06:27 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 20 Nov 2025 06:27 PM IST
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No advance relief in Rs 20.54 lakh cyber fraud case
(अदालत से)
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा।अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 20.54 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी में आरोपी मोनिश पाशा की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की है। अभियोजन के अनुसार वादी संदीप कुमार के मोबाइल पर 21 जनवरी 2024 को एक अज्ञात नंबर से संदेश आया था। जिसमें उसे घर से कामकर पैसे कमाने का लालच दिया गया। उसे गूगल मैप पर होटल और रेस्टोरेंट की रेटिंग देने के नाम पर टेलीग्राम के वीआईपी 88 ग्रुप में जोड़ा गया। इस ग्रुप में कई लोग जुड़े थे, जो टास्क के बदले भुगतान का झांसा देते थे। धीरे-धीरे उसे मर्चेंट टास्क के नाम पर 60 हजार रुपये निवेश करने को कहा गया। इसके बाद सर्विस टैक्स और अन्य कारणों से वादी से लगभग 20.54 लाख रुपये की ठगी कर ली गई। जब उसने रुपये लौटाने की मांग की, तो उसे धमकियां मिलने लगीं। मामले की शिकायत पर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज हुआ।
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