फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   NGT reprimands efforts to save ponds in Mundka

Noida News: मुंडका में तालाबों को बचाने के लिए एनजीटी ने लगाई फटकार

Fri, 21 Nov 2025 07:04 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 21 Nov 2025 07:04 PM IST
विज्ञापन
NGT reprimands efforts to save ponds in Mundka
डीडीए और डीएसआईआईडीसी को छह हफ्ते में पुनर्जीवन की विस्तृत कार्ययोजना देनी होगी
विज्ञापन



अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। एनजीटी ने मुंडका में प्राचीन जलाशयों के संरक्षण और पुनर्जीवन के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और दिल्ली राज्य औद्योगिक व आधारभूत संरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) को छह हफ्ते में तालाबों के पुनर्जीवन की विस्तृत कार्ययोजना जमा करने का आदेश दिया है।
अदालत ने पश्चिमी दिल्ली के जिलाधिकारी और डीडीए को 15 दिनों में सभी संबंधित जलाशयों का सीमांकन पूरा करने व अतिक्रमण की पहचान कर रिपोर्ट देने को कहा है। साथ ही, दिल्ली राज्य नमभूमि प्राधिकरण को भी छह हफ्ते में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी। अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि नमभूमि प्राधिकरण ने अनुपालन की निगरानी नहीं की और न ही गैर-अनुपालन करने वाली एजेंसियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की। अदालत ने दोहराया कि जलाशयों में स्थायी निर्माण, अतिक्रमण, कचरा डालना, अनुपचारित सीवेज का प्रवाह और औद्योगिक विस्तार पूरी तरह प्रतिबंधित है।
विज्ञापन



मामले में आवेदक ने खसरा नंबर 178/1, 373/1, 142, 163 और 17/27 में जलाशयों से अतिक्रमण हटाने और उनके पुनर्जीवन की मांग की थी। इनमें से खसरा नंबर 17/27 की 4 बीघा से अधिक तालाब की जमीन वर्ष 2007 में ही डीएसआईआईडीसी को इन तालाबों की पहले जैसे स्थिति में आवंटित कर दी गई थी। डीएसआईआईडीसी ने स्थिति रिपोर्ट में बताया कि इस जमीन पर अभी तक कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है और तालाब पूरी तरह सुरक्षित हैं। कोई अतिक्रमण भी नहीं है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में इस भूमि पर व्यावसायिक विकास की अनुमति दी थी लेकिन अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। निगम ने दावा किया कि भावी विकास योजना में तालाब के सुधार को शामिल किया गया है। एनजीटी ने पहले ही वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 के तहत सभी जलाशयों की सुरक्षा, जियो-टैगिंग, सफाई, बायो-रिमेडिएशन, किनारों की सुरक्षा व पुनर्जीवन के स्पष्ट निर्देश दिए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed