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Noida News: पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के दोषी को सात साल की सजा
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(अदालत से)
दोषी पर 31 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, नहीं भरने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सत्र अदालत ने पत्नी को आत्महत्या के उकसाने के आरोपी पति को सात साल की सजा सुनाई है। जारचा निवासी आरोपी बेबी तेवतिया पर 31 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार, वादी श्योराज सिंह ने 21 सितंबर 2018 को पुत्री संजू के पति बेबी तेवतिया और ससुराल पक्ष को आत्महत्या के लिए उकसाने का जिम्मेदार ठहराते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि दहेज लाने के लिए बेटी को मानसिक व शारीरिक यातनाएं दी जा रही थीं। 21 सितंबर की शाम संजू ने आत्महत्या कर ली थी। वादी ने यह भी आरोप लगाया कि आसपास के कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट और अभद्रता की थी। अदालत ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी को आईपीसी की धारा-498ए, 306, 323 के तहत दोषी करार दिया। बचाव की ओर से कम सजा की मांग की गई थी।
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दोषी पर 31 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, नहीं भरने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सत्र अदालत ने पत्नी को आत्महत्या के उकसाने के आरोपी पति को सात साल की सजा सुनाई है। जारचा निवासी आरोपी बेबी तेवतिया पर 31 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार, वादी श्योराज सिंह ने 21 सितंबर 2018 को पुत्री संजू के पति बेबी तेवतिया और ससुराल पक्ष को आत्महत्या के लिए उकसाने का जिम्मेदार ठहराते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि दहेज लाने के लिए बेटी को मानसिक व शारीरिक यातनाएं दी जा रही थीं। 21 सितंबर की शाम संजू ने आत्महत्या कर ली थी। वादी ने यह भी आरोप लगाया कि आसपास के कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट और अभद्रता की थी। अदालत ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
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अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी को आईपीसी की धारा-498ए, 306, 323 के तहत दोषी करार दिया। बचाव की ओर से कम सजा की मांग की गई थी।