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Noida News: महालक्ष्मी इंफ्राहोम्स व गौड़संस हाईटेक पर 1.10 लाख का जुर्माना

Mon, 29 Sep 2025 09:14 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 29 Sep 2025 09:14 PM IST
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Mahalaxmi Infrahomes and Gaudsons Hitech fined Rs 1.10 lakh
-नियमों की अनदेखी पर यूपी रेरा ने की कार्रवाई, पांच और बिल्डरों पर होगी कार्रवाई
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने नियमों का पालन न करने पर महालक्ष्मी इंफ्राहोम्स और गौड़संस हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1.10 लाख का जुर्माना लगाया है। जबकि पांच अन्य बिल्डरों पर जुर्माना लगाने के लिए यूपी रेरा के सचिव को पत्र लिखा गया हैं। शिकायतों के निस्तारण और जरूरी जानकारी देने में लापरवाही पर यह कार्रवाई हुई है। यूपी रेरा के अफसरों ने साफ किया है कि बिल्डरों को मनमानी नहीं करने दी जाएगी।

यूपी रेरा के अफसरों ने बताया कि रियल एस्टेट सेक्टर के नियमों का उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। घर खरीदारों की शिकायतों के निस्तारण में भी बिल्डर लापरवाही बरत रहे हैं। महागुन ग्रुप की 16 शिकायतों का निस्तारण हुआ। जांच में पाया गया कि समूह ने रेरा पोर्टल पर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन से जुड़ी एक ड्रॉइंग अपलोड की। इलेक्ट्रिकल एनओसी के रूप में अपलोड किया गया, लेकिन वो गलत था। इन मामलों को अब सचिव के पास भेजा गया है। वहां से धारा-63 के तहत जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, महालक्ष्मी ग्रुप की 9 शिकायतों के निस्तारण की जांच में पता चला कि बिल्डर ने यूपी रेरा के निर्धारित प्रारूप में खरीदारों के साथ अलॉटमेंट पत्र और बीबीए नहीं किया। पीठ ने कार्रवाई के लिए यूपी रेरा के पास मामला भेजा है।
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अफसरों ने बताया कि एसजेपी होटल्स एंड रिजॉटर्स बिल्डर ने भी अलॉटमेंट पत्र निर्धारित प्रारूप में जारी नहीं किया। पंचशील बिल्डटेक बिल्डर ने भी ऐसा ही किया है। वहीं गौड़संस रियलटेक बिल्डर ने यूपी रेरा की पीठ के एक यथास्थिति के आदेश का उल्लंघन किया है। जो यूपी रेरा की धारा 63 का उल्लंघन है। तीनों बिल्डर पर धारा-31 के तहत जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी। इधर, महालक्ष्मी इन्फ्राहोम्स ने गलत तथ्यों के साथ झूठी आपत्ति लगाकर एक शिकायत को खारिज करने की अपील की। कंपनी पर 10 हजार का जुर्माना लगाया है। वहीं गौड़संस हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी गलत तथ्यों के साथ चार शिकायतों काे खारिज करने की अपील की। बिल्डर पर चारों शिकायतों के ऐवज में 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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