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Noida News: पत्नी व दो बेटियों की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास

Tue, 02 Apr 2024 10:49 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 02 Apr 2024 10:49 PM IST
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Life imprisonment to the person who murdered his wife and two daughters
पत्नी व दो बेटियों की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास
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भंगेल में 26 मई, 2014 में गला दबाकर की थी हत्या, दो बेटी होने का देता था ताना

माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। जिला न्यायालय के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज द्वितीय व स्पेशल जज (एससी-एसटी एक्ट) विजय कुमार हिमांशु ने पत्नी और दो बेटियों की हत्या करने वाले भंगेल निवासी अमित को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 68 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जिला शासकीय अधिवक्ता ने जिरह करते हुए साबित किया कि दोषी ने बेटे की चाहत और दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर हत्या की। वहीं, साक्ष्य के अभाव में दोषी के माता-पिता और भाई को निजी मुचलके पर बरी कर दिया है।
अधिवक्ता ललित सुरजीत नागर ने बताया कि नोएडा के भंगेल निवासी जगवीर ने आठ फरवरी, 2011 को बेटी सरला उर्फ शालू की शादी भंगेल निवासी निवासी अमित से की थी। सरला की एक बेटी दो साल और दूसरी आठ माह की थी। महिला ने ससुराल पक्ष पर दहेज में कार और दो लाख रुपये मांगने की जानकारी परिजनों को दी थी, साथ ही दो बेटी होने पर ताने देने का आरोप लगाते हुए मायके वालों की आए दिन प्रताड़ना की बात भी बताई थी। इसके अलावा ससुराल वाले बेटा चाहते थे।
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26 मई, 2014 को सरला और उसकी दो बेटियों की गला दबाकर हत्या कर दी गई। सरला के पिता ने पति अमित के साथ सास सुखवीरी, ससुर राधेश्याम, जेठ देवेंद्र व ललित के खिलाफ फेज-दो कोतवाली में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और जांच पूरी कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। सुनवाई के दौरान 27 गवाह पेश हुए। गवाह और साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने पति अमित को सरला और दोनों बेटियों की हत्या का दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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