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नन्हे मिश्रा की दरिंदगी: आठ साल की मासूम से की थी हैवानियत, हाथ-पैर बांध दिया था वारदात को अंजाम, मिली उम्रकैद

Mon, 12 Dec 2022 10:16 PM IST
Vikas Kumar माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा
माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा Published by: Vikas Kumar Updated Mon, 12 Dec 2022 10:16 PM IST
सार

मासूम बच्चे अपनी मां को जाकर बताया कि नन्हे ने उसकी बहन से गलत काम किया है। पीड़ित तेजी से आरोपी के कमरे में पहुंची, तो पीड़िता के खून निकल रहे थे। तभी मकान मालिक का बेटा भी वहां पहुंच गया। आरोपी को पहले उसके कमरे में बंद किया। फिर थाने ले जाकर पुलिस को सौंप दिया गया।

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Life imprisonment to rapist who tortured an eight-year-old innocent on the pretext of giving toffee in surajpu
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

वर्ष 2019 में सूरजपुर में किराये पर रहने वाली दलित महिला की आठ साल की मासूम बच्ची से पड़ोस में किराये पर रहने वाले नन्हे मिश्रा को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। सूरजपुर निवासी दुष्कर्मी ने टॉफी देने के बहाने हाथ-पैर बांधकर मासूम बच्ची से दरिंदगी की। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट चंद्रमोहन श्रीवास्तव ने दुष्कर्मी को पॉक्सो एक्ट, एससीएसटी एक्ट में दोषी मानते हुए सजा सुनाई और 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड की राशि पीड़िता को अदा की जाएगी। अर्थदंड न जमा करने पर दुष्कर्मी को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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अभियोजन अधिकारी जेपी भाटी ने बताया कि सूरजपुर निवासी महिला ने 27 अगस्त 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी मासूम बच्ची अपने घर के बाहर छोटे भाई के साथ खेल रही थी। तभी पड़ोस में किराये पर रहने वाला नन्हे मिश्रा पीड़िता को टॉफी देने के बहाने अपने कमरे में बुलाकर ले गया। पीड़िता का छोटा भाई भी कुछ देर बाद अपनी बहन के पीछे आरोपी के कमरे के बाहर पहुंच गया। 

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मासूम बच्चे अपनी मां को जाकर बताया कि नन्हे ने उसकी बहन से गलत काम किया है। पीड़ित तेजी से आरोपी के कमरे में पहुंची, तो पीड़िता के खून निकल रहे थे। तभी मकान मालिक का बेटा भी वहां पहुंच गया। आरोपी को पहले उसके कमरे में बंद किया। फिर थाने ले जाकर पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस आरोपी पर पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म और एससी/एसटी एक्ट में केस दर्ज किया। जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। न्यायालय ने केस की सुनवाई की। गवाहों के बयान और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद सोमवार को नन्हे को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई।

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पीड़िता के गिरने से चोट का हवाला देकर अभद्रता करने लगा था दुष्कर्मी
पुलिस को दी गई शिकायत में मासूम बच्ची की मां ने कहा था कि जब उनके छोटे बेटे के दरिंदगी की जानकारी देने के बाद वह नन्हे के कमरे में पहुंची तो वह खुद को बचाने के लिए पीड़िता के गिरने से चोट लगने का हवाला देने लगा। आरोपी अभद्रता भी करने लगा। लेकिन पीड़िता से बात करने के बाद दुष्कर्मी को पुलिस के हवाले कर दिया गया।

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