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Noida News: फार्म हाउस व सोसाइटी में शराब परोसने के लिए लेना होगा लाइसेंस

Sat, 23 Mar 2024 04:10 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 23 Mar 2024 04:10 PM IST
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License will have to be taken to serve liquor in farm houses and societies
फार्म हाउस-सोसाइटी में शराब परोसने के लिए लेना होगा लाइसेंस
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- लोक सभा चुनाव को देखते हुए होली पर जिला आबकारी विभाग ने जारी किए निर्देश


माई सिटी रिपोर्टर

ग्रेटर नोएडा। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए होली पर बैंक्वेट हॉल, फार्म हाउस में शराब परोसने के लिए जिला आबकारी विभाग ने सामयिक लाइसेंस (एफएल-11) लेने के लिए निर्देश किए हैं। लाइसेंस न लेने की स्थिति में कार्रवाई होगी। यह निर्देश आरडब्ल्यूए सोसाइटी में होने वाले आयोजन पर भी लागू होंगे।


जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस संबंध में विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि केवल उत्तर प्रदेश में बिक्री होने वाली शराब का ही उपयोग किया जाए। निर्देश का पालन करने के लिए जिला स्तर पर निरीक्षण टीमें गठित की गई हैं, जो समारोहों में औचक निरीक्षण करेंगी। यदि किसी अन्य प्रांत की शराब पाई जाती है या बिना बार लाइसेंस के आयोजन होते हैं तो उत्पाद शुल्क अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
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गत वर्षों के मुकाबले 40 फीसदी तक लाइसेंसों में वृद्धि


जिले में गत वर्षों के मुकाबले बार लाइसेंस आवेदनों में 30-40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है क्योंकि पार्टियों या घरों में भी शराब परोसने से संबंधित कानून के बारे में उनमें जागरूकता फैली है।
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