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जिम संचालकों को 15 जून तक पंजीकरण कराना अनिवार्य

Sun, 08 May 2022 01:33 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 08 May 2022 01:33 AM IST
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It is mandatory for gym operators to register by June 15
नोएडा। जिले के बाजारों, मॉल्स, सोसाइटी व गांवों में संचालित जिम के लिए अब पंजीकरण कराना अनिवार्य हो गया है। इसके लिए खेल विभाग ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर कार्ययोजना तैयार की है। सभी जिम संचालकों से अपील की गई है कि वह 15 जून से पहले पंजीकरण जिला खेलकूद समिति के माध्यम से करा लें अन्यथा खेल विभाग अपंजीकृत जिम को चिह्नित कर संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करेगा।
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जिला उप क्रीड़ा अधिकारी अनिता नागर ने बताया कि अधिकांश जिम मानकों की अनदेखी कर संचालित किए जा रहे हैं। ऐसे संचालकों से जिला खेल विभाग ने पंजीकरण कराने की अपील की है। मानकों की अनदेखी कर संचालित जिम में कुशल प्रशिक्षकों की कमी होती है। इस कारण कई बार हादसे भी हो जाते हैं। ऐसे हादसे रोकने व जिम की वास्तविक संख्या का पता लगाकर कुशल प्रशिक्षकों की ओर से संचालन के लिए पंजीकरण की व्यवस्था को अनिवार्य किया गया है। जिम संचालक मध्य जून तक खेल विभाग या जिला खेलकूद समिति से संपर्क कर पंजीकरण करा सकते हैं। इसके बाद डाटा तैयार कर अपंजीकृत जिम संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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