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अनधिकृत जगहों पर होर्डिंग लगाना गैर कानूनी ः उपायुक्त

Fri, 01 Jan 2021 11:45 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 01 Jan 2021 11:45 PM IST
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it is illegal to place hoardings in umauthorised place
अनधिकृत जगहों पर होर्डिंग लगाना गैर कानूनी : उपायुक्त
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नूंह। द हरियाणा प्रीवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1989 के तहत अनधिकृत जगहों पर किसी भी प्रकार का कोई भी राजनीतिक संदेश, होर्डिंग, पोस्टर और वॉल पेंटिंग लगाना गैर कानूनी है। प्रशासनिक अनुमति से केवल अधिकृत जगह पर ही होर्डिंग, पोस्टर, वॉल पेंटिंग लगाए जा सकते हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह बातें उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने कहीं।

उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा अधिकृत स्थानों पर ही होर्डिंग और विज्ञापन लगाए जा सकते हैं। किसी व्यक्ति या संस्था को अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उस पर अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि प्रॉपर्टी के नुकसान की भरपाई के लिए दोषी व्यक्ति से ही जुर्माना वसूल किया जाएगा। उपायुक्त ने आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों के मुखियाओं को निर्देश जारी किए हैं।
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