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Noida News: सिविल लाइंस में पेड़ कटान मामले में जांच के निर्देश

Wed, 15 Oct 2025 09:54 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 15 Oct 2025 09:54 PM IST
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Instructions for investigation into tree felling case
नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सिविल लाइन्स क्षेत्र में पेड़ों की कथित अवैध कटाई के मामले में अहम आदेश पारित किया है। शिकायतकर्ता करण शंकर शर्मा की याचिका का एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेष सदस्य डॉ. ए सेंथिल वेल की पीठ ने निपटारा करते हुए ट्री ऑफिसर को जांच और कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए हैं।
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यह मामला मॉल रोड स्थित 1-ई/45 और 1-डी/45 परिसर में 4-5 पेड़ों की बिना अनुमति कटाई से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि ये पेड़ अवैध रूप से काटे गए और इसके लिए स्थानीय आरोपी जिम्मेदार हैं। याचिकाकर्ता ने 1 सितंबर, 2025 को ही जिले के उप वन संरक्षक को इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। एनजीटी ने अपने आदेश में ट्री ऑफिसर को निर्देश दिया कि वे शिकायत की सत्यता की गहन जांच करें। यदि अवैध कटाई के आरोप साबित होते हैं, तो दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के तहत दोषियों पर दंडात्मक और सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। संवाद
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