फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Instructions for deducting challan in over speed and illegal parking

ओवर स्पीड और अवैध पार्किंग में चालान काटने के निर्देश

Thu, 16 Dec 2021 01:41 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 16 Dec 2021 01:41 AM IST
विज्ञापन
Instructions for deducting challan in over speed and illegal parking
ग्रेटर नोएडा। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) ने बुधवार को कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि ओवर स्पीड और अवैध पार्किंग पर कार्रवाई कर चालान करें। इसके अलावा जिले के सभी सड़क दुर्घटना संभावित क्षेत्र (ब्लैक स्पॉट) में सुधार करें। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) डॉ. नितिन मदान ने बताया कि जिले में 35 ब्लैक स्पॉट हैं। इनमें नोएडा के 12, ग्रेनो के 10 व राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के तीन स्पॉट शामिल हैं। इन ब्लॉक स्पॉट को वर्ष 2018 में चिह्नित किया गया है। यहां सड़क दुर्घटना रोकने के लिए काफी कदम उठाए गए हैं। संबंधित विभाग यहां के फोटो भेजें, ताकि दुर्घटना रोकने के उपायों की समीक्षा की जा सके। इसके अलावा शहर में काफी ऑटो बिना परमिट के घूम रहे हैं। डग्गामार बसों पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। परिवहन विभाग इन पर कार्रवाई करें। ओवर स्पीड और अवैध पार्किंग में खड़े वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई करें। साथ ही, सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने वालों को सरकार की प्रोत्साहन योजना की जानकारी दें। डिवाइडर के दोनों तरफ पेड़ खड़े हैं। अगर पेड़ सड़क पर आ रहे हैं तो नियम के तहत उनकी छंटाई कराएं। स्पीड ब्रेकर मानकों के अनुसार ही बनाएं। बैठक में एआरटीओ प्रवर्तन प्रशांत तिवारी, एसीपी यातायात प्रवीण कुमार सिंह, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अमित विक्रम, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग विमल कुमार समेत समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed