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Noida News: एमएलसी चुनाव में 10 पहचान पत्रों से कर सकेंगे मतदान
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मेरठ खंड स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 23 अक्तूबर को वोटिंग, मतदाता पहचान पत्र नहीं होने पर वैकल्पिक दस्तावेज दिखाने की सुविधा
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। मेरठ खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद चुनाव में मतदाता फोटोयुक्त पहचान पत्र नहीं होने पर भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने 10 वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों को मान्यता दी है। मतदाता इनमें से कोई एक दस्तावेज दिखाकर अपनी पहचान साबित कर सकेंगे।
अपर जिलाधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत कुमार सिंह ने बताया कि मेरठ खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 23 अक्तूबर को मतदान होना है। मतदान के दौरान फर्जी मतदान और प्रतिरूपण रोकने के लिए मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित की जाएगी। जिन मतदाताओं के पास फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र है, उन्हें मतदान से पहले इसे प्रस्तुत करना होगा। पहचान पत्र उपलब्ध नहीं होने या प्रस्तुत करने में असमर्थ होने पर निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दिखाया जा सकेगा।
ये दस्तावेज होंगे मान्य
आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या निजी औद्योगिक घरानों की की तरफ से कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान-पत्र, सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र, शैक्षिक संस्था, जिनमें संबंधित शिक्षक या स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नियोजित हो के द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा दिव्यांगता संबंधी मूल प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी दिव्यांगता संबंधी मूल प्रमाण पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड
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संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। मेरठ खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद चुनाव में मतदाता फोटोयुक्त पहचान पत्र नहीं होने पर भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने 10 वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों को मान्यता दी है। मतदाता इनमें से कोई एक दस्तावेज दिखाकर अपनी पहचान साबित कर सकेंगे।
अपर जिलाधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत कुमार सिंह ने बताया कि मेरठ खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 23 अक्तूबर को मतदान होना है। मतदान के दौरान फर्जी मतदान और प्रतिरूपण रोकने के लिए मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित की जाएगी। जिन मतदाताओं के पास फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र है, उन्हें मतदान से पहले इसे प्रस्तुत करना होगा। पहचान पत्र उपलब्ध नहीं होने या प्रस्तुत करने में असमर्थ होने पर निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दिखाया जा सकेगा।
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ये दस्तावेज होंगे मान्य
आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या निजी औद्योगिक घरानों की की तरफ से कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान-पत्र, सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र, शैक्षिक संस्था, जिनमें संबंधित शिक्षक या स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नियोजित हो के द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा दिव्यांगता संबंधी मूल प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी दिव्यांगता संबंधी मूल प्रमाण पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड
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