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Noida News: दादों में अवैध रूप से चल रहा पेट्रोल पंप पकड़ा, सीज
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जिरौली-दादों रोड स्थित गांव कसेर में मंगलवार को पूर्ति विभाग के छापे में अवैध रूप से संचालित पेट्रोल पंप का खुलासा हुआ है। पंप पर स्थापित दो डिस्पेंसिंग यूनिटों से मिलावटी पेट्रोल व डीजल की अवैध बिक्री होते हुए भी पकड़ी गई। फर्जी पेट्रोल पंप को सीज कर छह लोगों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।
पूर्ति निरीक्षक अतरौली प्रमोद कुमार ने बताया कि जिरौली-दादों रोड स्थित गांव कसेर पर फर्जी तरीके पेट्रोल पंप संचालित किए जाने की सूचना पर छापा मारा गया, इस दौरान सेल्समैन सनोज कुमार मिला, जिसने बताया कि पंप के संचालक संजय यादव निवासी सिलारी, बुलंदशहर हैं और कोई भी वैध लाइसेंस उपलब्ध नहीं है। पंप पर भूमिगत टैंकों में करीब 900 लीटर पेट्रोल व 800 लीटर डीजल मिला। मौके से पेट्रोल व डीजल के नमूने लेकर सील कर दिए गए तथा यूपीआई स्कैनर और अन्य सामग्री ज़ब्त की गई।
उन्होंने बताया कि जांच में पुष्टि हुई कि ईंधन की सप्लाई पिंटू शर्मा और सत्यवीर द्वारा की जा रही थी। कथित पंप पर बेचा जा रहा अपमिश्रित ईंधन कई वाहनों को नुकसान पहुंचा चुका है। उन्होंने बताया कि पंप पर न तो डीजल बिक्री का लाइसेंस है और न ही विस्फोटक विभाग की अनुमति।
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यह मामला आवश्यक वस्तु अधिनियम के गंभीर उल्लंघन में पाया गया। जिलाधिकारी की अनुमति पर संजय यादव, सेल्समैन रमेश, सनोज, योगेंद्र निवासी दादों, ईंधन आपूर्तिकर्ता पिंटू शर्मा अलीगढ़ और सत्यवीर सोखना हाथरस के विरुद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराने की संस्तुति की गई है।
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पूर्ति निरीक्षक अतरौली प्रमोद कुमार ने बताया कि जिरौली-दादों रोड स्थित गांव कसेर पर फर्जी तरीके पेट्रोल पंप संचालित किए जाने की सूचना पर छापा मारा गया, इस दौरान सेल्समैन सनोज कुमार मिला, जिसने बताया कि पंप के संचालक संजय यादव निवासी सिलारी, बुलंदशहर हैं और कोई भी वैध लाइसेंस उपलब्ध नहीं है। पंप पर भूमिगत टैंकों में करीब 900 लीटर पेट्रोल व 800 लीटर डीजल मिला। मौके से पेट्रोल व डीजल के नमूने लेकर सील कर दिए गए तथा यूपीआई स्कैनर और अन्य सामग्री ज़ब्त की गई।
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उन्होंने बताया कि जांच में पुष्टि हुई कि ईंधन की सप्लाई पिंटू शर्मा और सत्यवीर द्वारा की जा रही थी। कथित पंप पर बेचा जा रहा अपमिश्रित ईंधन कई वाहनों को नुकसान पहुंचा चुका है। उन्होंने बताया कि पंप पर न तो डीजल बिक्री का लाइसेंस है और न ही विस्फोटक विभाग की अनुमति।
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यह मामला आवश्यक वस्तु अधिनियम के गंभीर उल्लंघन में पाया गया। जिलाधिकारी की अनुमति पर संजय यादव, सेल्समैन रमेश, सनोज, योगेंद्र निवासी दादों, ईंधन आपूर्तिकर्ता पिंटू शर्मा अलीगढ़ और सत्यवीर सोखना हाथरस के विरुद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराने की संस्तुति की गई है।