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प्रशासन का फरमान: बिना हेलमेट पहने स्कूल पहुंचने पर नहीं मिलेगी एंट्री, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
Sat, 01 Mar 2025 11:19 PM IST
अनुज कुमार
माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा
माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा
Published by: अनुज कुमार
Updated Sat, 01 Mar 2025 11:19 PM IST
सार
जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि हेलमेट न होने से सड़कों पर दुर्घटना का शिकार होने से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। स्कूल जाने के दौरान हेलमेट लगाने के लिए प्रति जागरूक करने के लिए सेमिनार और छोटे-छोटे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : istock
विस्तार
जनपद के सभी सरकारी व निजी स्कूलों को जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से यातायात नियमों के पालन करने का पत्र जारी किया गया है। उन्होंने पत्र के माध्यम से स्कूल संचालकों से कहा है कि यदि कोई भी छात्र बिना हेलमेट पहने स्कूल आएगा। उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही कार से आने वाले छात्रों के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य की गई है। किसके साथ ही स्कूलों को चेतावनी जारी की गई है यदि यातायात नियमों का उल्लंघन किया गया तो उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि हेलमेट न होने से सड़कों पर दुर्घटना का शिकार होने से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। स्कूल जाने के दौरान हेलमेट लगाने के लिए प्रति जागरूक करने के लिए सेमिनार और छोटे-छोटे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सरकारी निर्देशों को सख्ती से पालन करने के लिए कहा जाएगा। इसके साथ ही स्कूल संचालकों कर साथ जल्द ही बैठक भी की जाएगी। अधिकतर सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले स्कूल के छात्र होते हैं। उन्हें हेलमेट की उपयोगिता के बारे में समझाना होगा।
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हाल ही में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाने और हेल्मेट न पहनने के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए गौतमबुद्धनगर के जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी ने जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया था कि हेलमेट नहीं पहनने वाले को पेट्रोल नहीं देना है। इस नियम को जनपद में सख्ती से लागू किया गया है।
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जिलाधिकारी ने कहा था कि केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 129 और उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली 1998 के नियम 201 के अनुसार मोटरसाइकिल चालकों और सवारियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हेल्मेट पहनना अनिवार्य है। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा-177 के तहत जुर्माने का प्रावधान है।