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Noida News: एओए चुनाव पर हाई कोर्ट की रोक, डीड ऑफ डिक्लेरेशन में सुधार के बाद ही होंगे चुनाव

Thu, 15 Oct 2026 05:50 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 05:50 PM IST
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High Court stays AoA elections; polls to be held only after amendments to the Deed of Declaration.
फोटो
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। ग्रेनो वेस्ट स्थित सुपरटेक इकोविलेज-1 सोसाइटी में अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एओए) के प्रस्तावित चुनाव पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अदालत ने कहा है कि डीड ऑफ डिक्लेरेशन में सुधार होने तक चुनाव प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाए।

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने उपनिबंधक से पूछा कि डीड ऑफ डिक्लेरेशन में सुधार हुआ है या नहीं। अदालत ने निर्देश दिया कि सुधार के बिना निर्वाचन अधिकारी चुनाव प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाए। सोसाइटी के निवासी शरद कुमार भटनागर और अन्य निवासियों ने अदालत में याचिका दाखिल कर बताया कि डीड ऑफ डिक्लेरेशन में छोटे और बड़े फ्लैटों का मतदान प्रतिशत समान रखा गया है। फ्लैट के आकार के अनुपात में मतदान प्रतिशत तय होना चाहिए।
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उन्होंने उप निबंधक और निर्वाचन अधिकारी से भी सुधार की मांग की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। सोसाइटी में चुनाव कराने के लिए गाजियाबाद के उप निबंधक ने अगस्त 2025 में आदेश जारी किया था। इसके बाद निवासियों ने मौजूदा व्यवस्था पर सवाल उठाए थे।
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