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Noida News: स्थायी समिति के चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक

Sat, 25 Feb 2023 08:37 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 25 Feb 2023 08:37 PM IST
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High Court on the election of the Standing Committee
मेयर, एलजी और एमसीडी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
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मतपत्रों और सीटीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी की स्थायी समिति के छह सदस्यों के 27 फरवरी को फिर से चुनाव कराने पर रोक लगा दी है। अदालत ने भाजपा पार्षद शिखा राय और कमलजीत सेहरावत की ओर से शनिवार को दायर याचिका पर मेयर, एलजी ऑफिस और एमसीडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके अलावा कोर्ट ने मेयर को मतपत्रों ,सीसीटीवी फुटेज के अलावा 24 फरवरी को हुए चुनाव से जुड़ी जानकारियों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति गौरंग कंठ ने अदालत की छुट्टी के दिन एक विशेष सुनवाई में कहा कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि 24 फरवरी को हुए चुनाव के परिणाम घोषित किये बगैर महापौर सोमवार को नए सिरे से चुनाव करा रही हैं, जो नियमों का उल्लंघन है। उल्लेखनीय है कि महापौर निर्वाचन अधिकारी भी हैं।
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कोर्ट ने कहा कि मेयर शैली ओबरॉय का पहले हुए चुनाव का परिणाम घोषित किए बगैर नए सिरे से चुनाव करना नियमों ( रेगुलेशन 51- न्यू दिल्ली म्यूनिसपल कॉरपोरेशन रेगुलेशन, 1997) का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि नियमों के मुताबिक मेयर को यह अधिकार ही नहीं है कि वह स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों चुनाव को इस तरह अमान्य घोषित कर दें। कोर्ट ने कहा कि 27 फरवरी को चुनाव कराने से कुछ हासिल नहीं होगा। लिहाजा अदालत मेयर के 24 फरवरी को जारी नोटिस पर अगली सुनवाई तक रोक लगा रही है।
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अवकाश के दिन स्पेशल बेंच ने की सुनवाई भाजपा पार्षद शिखा राय और कमलजीत सेहरावत ने एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के फिर से चुनाव कराने के मेयर के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी। शनिवार को अवकाश के दिन हाई कोर्ट की स्पेशल बेंच ने सुनवाई की। पार्षदों की ओर से महेश जेठमलानी पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव 24 फरवरी को ही चुका है, लेकिन मेयर ने बिना चुनाव परिणाम घोषित किए उसी दिन फिर से चुनाव कराने का नोटिस जारी कर दिया। मेयर का यह फैसला मनमाना और नियमों के खिलाफ है। वही, मेयर की ओर से पेश वकीलो ने दलील दी कि पार्षदों के सदन के अंदर गैरवाजिब व्यवहार के चलते और सदस्य सचिव, टेक्निकल एक्सपर्ट का मेयर को सहयोग न मिलने के चलते उनके पास 24 फरवरी को हुए चुनाव की अमान्य घोषित कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था।
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