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हाईकोर्ट ने दी तन्हा की जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की अनुमति
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नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों के सिलसिले में अवैध गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार जामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा की जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की अनुमति प्रदान की है। हाईकोर्ट ने सुनवाई की तारीख 12 मार्च से बदल 25 फरवरी कर दी है।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल तथा न्यायमूर्ति एजे भंभानी की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए जल्द सुनवाई की अनुमति दी। खंडपीठ ने इस बात पर गौर किया कि विशेष अधिवक्ता अमित महाजन तथा अमित प्रसाद ने बचाव पक्ष की याचिका का विरोध नहीं किया।
खंडपीठ के समक्ष तन्हा की ओर से अधिवक्ता सौजन्या शंकरन ने जल्द सुनवाई का आग्रह करते हुए कहा कि तन्हा एक छात्र है और वह 263 दिनों से हिरासत में है। तन्हा ने याचिका दायर कर निचली अदालत के 26 अक्तूबर 2020 के आदेश को चुनौती दी है।
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निचली अदालत ने तन्हा की जमानत याचिका 26 अक्तूबर को यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि उस पर दंगों की साजिश में सक्रिय भूमिका निभाने का आरोप है और पहली नजर में इन आरोपों पर विश्वास करने का पर्याप्त आधार है।
दिल्ली पुलिस ने तन्हा को दंगों की साजिश के आरोप में मई 2020 में गिरफ्तार किया था। हाईकोर्ट ने सुनवाई की तारीख 25 फरवरी तय करते हुए पुलिस को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। -एजेंसी
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न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल तथा न्यायमूर्ति एजे भंभानी की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए जल्द सुनवाई की अनुमति दी। खंडपीठ ने इस बात पर गौर किया कि विशेष अधिवक्ता अमित महाजन तथा अमित प्रसाद ने बचाव पक्ष की याचिका का विरोध नहीं किया।
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खंडपीठ के समक्ष तन्हा की ओर से अधिवक्ता सौजन्या शंकरन ने जल्द सुनवाई का आग्रह करते हुए कहा कि तन्हा एक छात्र है और वह 263 दिनों से हिरासत में है। तन्हा ने याचिका दायर कर निचली अदालत के 26 अक्तूबर 2020 के आदेश को चुनौती दी है।
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निचली अदालत ने तन्हा की जमानत याचिका 26 अक्तूबर को यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि उस पर दंगों की साजिश में सक्रिय भूमिका निभाने का आरोप है और पहली नजर में इन आरोपों पर विश्वास करने का पर्याप्त आधार है।
दिल्ली पुलिस ने तन्हा को दंगों की साजिश के आरोप में मई 2020 में गिरफ्तार किया था। हाईकोर्ट ने सुनवाई की तारीख 25 फरवरी तय करते हुए पुलिस को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। -एजेंसी