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Noida News: नए भवनों पर कब्जे से पहले स्वास्थ्य विभाग की मंजूरी जरूरी

Sun, 14 May 2023 10:28 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 14 May 2023 10:28 PM IST
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Health department's approval is necessary before occupying new buildings
प्रशासन की अनुमति के बाद मलेरिया विभाग ने शुरू किया परिसरों का सर्वे
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नए भवनों में मच्छरों से निपटने के इंतजामों की जांच करेगी टीम

माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। अगर आप भवन निर्माण कर रहे हैं तो मच्छरजनित रोगों से निपटने के इंतजाम भी कर लें। नए भवनों पर कब्जे से पहले स्वास्थ्य विभाग की मंजूरी लेना अब जरूरी होगा। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर भवन मालिकों को वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल एक्ट के तहत जुर्माने की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इस नियम को जिला प्रशासन से मंजूरी मिलने के बाद मलेरिया विभाग की टीम ने सर्वे शुरू कर दिया है।

दो साल से लगातार डेंगू जनपद वासियों की आफत बढ़ा रहा है। डेंगू, मलेरिया, कालाजार व अन्य संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए नियंत्रण नियमावली को जिला प्रशासन ने लागू कर दिया है। डेंगू का सीजन आने से पहले ही जिला मलेरिया विभाग की टीम अलर्ट हो गई है। जिला मलेरिया अधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि मच्छरों से निपटने के जरूरी इंतजाम किए बिना नए निजी व सरकारी भवनों को कंपलीशन सर्टिफिकेट (अधिभोग प्रमाणपत्र) जारी नहीं किया जा सकेगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना प्राधिकरण को पत्र लिखकर इस नियम को लागू करने में सहयोग की अपील की गई है। जिन भवनों के कंपलीशन के लिए आवेदन आए हैं, उनके मालिकों को पहले स्वास्थ्य विभाग से एनओसी लेने के लिए कहा गया है। हाल में जिन भवनों का निर्माण हुआ है, उनका भी ब्योरा प्राधिकरणोंं से मांगा गया है। नए भवनों में मच्छरों से निपटने के इंतजामों की मलेरिया विभाग की टीमें जांच करेंगी। इस दौरान देखा जाएगा कि भवनों में बने पानी के टैंक, भवन के जल बहाव की व्यवस्था, खिड़की व दरवाजों पर जालियां, स्विमिंग पूल की जांच की जाएगी।
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लार्वा मिलने पर 5000 तक जुर्माने का प्रावधान

तापमान बढ़ते ही मच्छरों ने भी परेशानी बढ़ानी शुरू कर दी है। जिला मलेरिया विभाग ने सरकारी व निजी कार्यालयों, स्कूलों, अस्पतालों और आवासीय सोसाइटियों का निरीक्षण शुरू कर दिया है। मच्छरों का लार्वा मिलने पर 100 रुपये से पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। छोटे मकान पर 100 रुपये, बड़े मकान पर 500 रुपये, छोटे कार्यालय व संस्थान पर 1000 रुपये और बड़े कार्यालय व संस्थान पर 5000 रुपये जुर्माने का प्रावधान इस बार किया गया है।
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चार साल की स्थिति

साल


डेंगू


2018


28


2019


40

2020


27

2021


667

2022


434

2023 (अब तक)
36
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