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पंजीकरण नहीं कराने वाले जिम और स्वीमिंग पूल होंगे बंद

Fri, 17 Jun 2022 01:30 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 17 Jun 2022 01:30 AM IST
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Gyms and swimming pools that do not register will be closed
ग्रेटर नोएडा (नवीन कुमार)। नोएडा-ग्रेनो में जिन स्वीमिंग पूल और जिम का पंजीकरण नहीं कराया गया है, उन्हें अब बंद कराया जाएगा। इस संबंध में जिलाधिकारी ने उप जिला क्रीड़ा अधिकारी को कार्रवाई करने का आदेश दिया है। आदेश मिलने के बाद खेल विभाग स्वीमिंग पूल और जिम को चिह्नित कर रहा है। जल्द ही नोटिस जारी किया जाएगा। अगर तीन दिन में पंजीकरण नहीं कराया तो इन्हें बंद करा दिया जाएगा।
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दरअसल, नोएडा-ग्रेनो में संचालित सभी स्वीमिंग पूल और जिम का पंजीकरण कराना जरूरी है, लेकिन संचालक प्रशासन के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। स्वीमिंग पूल का पंजीकरण हर वर्ष 31 मार्च तक करना होता है। दोनों शहरों में 500 से अधिक स्वीमिंग पूल हैं, लेकिन अभी तक केवल 230 ने ही पंजीकरण कराया है। पंजीकरण कराने का तय समय भी करीब ढाई माह पहले निकल चुका है।
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वहीं, जिम संचालकों को भी पंजीकरण करना जरूरी है, लेकिन अभी तक केवल 55 जिम का पंजीकरण कराया गया है, जबकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 350 से अधिक जिम संचालित हैं जो सोसाइटी, क्लब, सेक्टर और गांवों में चल रहे हैं। जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने इसकी रिपोर्ट तलब की थी। इसके बाद उन्होंने आदेश दिया है कि पंजीकरण नहीं कराने वाले स्वीमिंग पूल और जिम को तत्काल बंद कराया जाए। इस आदेश पर खेल विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
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मानकों की अनदेखी के कारण होते हैं हादसे
स्वीमिंग पूल और जिम के संचालन में मानकों की अनदेखी की जा रही है। इस कारण लगातार हादसे हो रहे हैं। स्वीमिंग पूल में कई लोग डूब चुके हैं। जिम में सुरक्षा इंतजाम की कमी है। यहां वेट व पावर लिफ्टिंग समेत अन्य व्यायाम होते हैं। यह खेल की श्रेणी में आते हैं। साथ ही, जिम में युवा काफी सप्लीमेंट ले रहे हैं जो स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक साबित हो रहे हैं। कई नकली सप्लीमेंट बाजार में हैं जो जानलेवा साबित हो रहे हैं। इन सभी को देखकर प्रशासन ने जिम का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया था।
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