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Noida News: वाहन फाइनेंस के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप, प्राथमिकी दर्ज
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- बैंक ने करीब 9.31 लाख रुपये की राशि वापस न करने की दी शिकायत
- सिविल कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज हुई प्राथमिकी, जांच में जुटी पुलिस
संवाद न्यूज एजेंसी
नोएडा। सेक्टर-49 थाना क्षेत्र में वाहन खरीदने के लिए एक निजी बैंक से लोन लेकर किस्तें जमा न करने का मामला सामने आया है। बैंक के अधिकृत प्रतिनिधि सुनील कुमार की शिकायत पर सिविल कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत के अनुसार सेक्टर-49 स्थित बरौला निवासी पुनीत पुब्बी और पी रीता को इंडसंड बैंक की ओर से 2021 में वाहन खरीदने के लिए 15,15,916 रुपये का लोन मुहैया कराया गया था। जिसे 48 मासिक किस्तों में चुकाया जाना था।
लोन समझौते की शर्तों के तहत वाहन का समय-समय पर बैंक की शाखा में भौतिक निरीक्षण कराया जाना था और किस्तों का भुगतान किया जाना था। बैंक का आरोप है कि संबंधित पक्ष ने समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया और करीब 9,31,940 रुपये की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया। इसके बाद बैंक की ओर से नवंबर 2025 में डिमांड नोटिस भी भेजा गया। नोटिस के बाद कर्मचारियों ने आरोपी के निवास पर जाकर भी बकाया राशि की मांग की। आरोप है कि इसके बावजूद आरोपी ने भुगतान करने से मना कर दिया और वाहन का निरीक्षण भी नहीं कराया। थाना प्रभारी आरपी शर्मा ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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- सिविल कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज हुई प्राथमिकी, जांच में जुटी पुलिस
संवाद न्यूज एजेंसी
नोएडा। सेक्टर-49 थाना क्षेत्र में वाहन खरीदने के लिए एक निजी बैंक से लोन लेकर किस्तें जमा न करने का मामला सामने आया है। बैंक के अधिकृत प्रतिनिधि सुनील कुमार की शिकायत पर सिविल कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत के अनुसार सेक्टर-49 स्थित बरौला निवासी पुनीत पुब्बी और पी रीता को इंडसंड बैंक की ओर से 2021 में वाहन खरीदने के लिए 15,15,916 रुपये का लोन मुहैया कराया गया था। जिसे 48 मासिक किस्तों में चुकाया जाना था।
लोन समझौते की शर्तों के तहत वाहन का समय-समय पर बैंक की शाखा में भौतिक निरीक्षण कराया जाना था और किस्तों का भुगतान किया जाना था। बैंक का आरोप है कि संबंधित पक्ष ने समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया और करीब 9,31,940 रुपये की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया। इसके बाद बैंक की ओर से नवंबर 2025 में डिमांड नोटिस भी भेजा गया। नोटिस के बाद कर्मचारियों ने आरोपी के निवास पर जाकर भी बकाया राशि की मांग की। आरोप है कि इसके बावजूद आरोपी ने भुगतान करने से मना कर दिया और वाहन का निरीक्षण भी नहीं कराया। थाना प्रभारी आरपी शर्मा ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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