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Noida News: गैंगस्टर एक्ट के छह फरार आरोपियों पर नई प्राथमिकी दर्ज
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- गैर-जमानती वारंट की कार्रवाई के बाद भी नहीं किया आत्मसमर्पण
संवाद न्यूज एजेंसी
नोएडा। गैंगस्टर एक्ट के पुराने मामले में लंबे समय से फरार चल रहे छह आरोपियों के खिलाफ सेक्टर-126 थाना पुलिस ने अदालत के आदेश की अवहेलना के आरोप में नई प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद भी उन्होंने अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया। पुलिस अब उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है।
प्राथमिकी में अर्जित गोयल, रोहित नागपाल, मयूर उर्फ मनी नागपाल, चारू नागपाल, पुनीत कुमार और संजय गर्ग को आरोपी बनाया गया है। आरोपी दिल्ली, ग्रेटर नोएडा और जयपुर के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक, एक मामले की जांच के दौरान अदालत ने 25 फरवरी 2025 को छहों आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए थे। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन वे हाथ नहीं आए। पुलिस ने 19 मई, 12 जून और 13 जून 2025 को आरोपियों के विभिन्न पतों पर न्यायालय आदेश की प्रतियां चस्पा की। इसके बावजूद निर्धारित अवधि में आरोपियों ने न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया। पुलिस का कहना है कि सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद भी अदालत के समक्ष पेश नहीं होने पर उनके खिलाफ नई प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
नोएडा। गैंगस्टर एक्ट के पुराने मामले में लंबे समय से फरार चल रहे छह आरोपियों के खिलाफ सेक्टर-126 थाना पुलिस ने अदालत के आदेश की अवहेलना के आरोप में नई प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद भी उन्होंने अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया। पुलिस अब उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है।
प्राथमिकी में अर्जित गोयल, रोहित नागपाल, मयूर उर्फ मनी नागपाल, चारू नागपाल, पुनीत कुमार और संजय गर्ग को आरोपी बनाया गया है। आरोपी दिल्ली, ग्रेटर नोएडा और जयपुर के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक, एक मामले की जांच के दौरान अदालत ने 25 फरवरी 2025 को छहों आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए थे। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन वे हाथ नहीं आए। पुलिस ने 19 मई, 12 जून और 13 जून 2025 को आरोपियों के विभिन्न पतों पर न्यायालय आदेश की प्रतियां चस्पा की। इसके बावजूद निर्धारित अवधि में आरोपियों ने न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया। पुलिस का कहना है कि सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद भी अदालत के समक्ष पेश नहीं होने पर उनके खिलाफ नई प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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