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Noida News: अपहरण और सामूहिक दूष्कर्म से जुड़े मामले में किशोर को जमानत
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(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म से जुड़े मामले में बाल न्यायालय ने किशोर न्याय बोर्ड का जमानत अर्जी खारिज करने वाला आदेश निरस्त कर दिया। कोर्ट ने किशोर को सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। मामला थाना इकोटेक-3 में दर्ज मुकदमे से जुड़ा है। इसमें आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। आरोप है कि किशोर न्याय बोर्ड ने 24 अक्तूबर को आरोपी को विधि विरुद्ध संघर्षरत किशोर घोषित किया था। उसकी मां की जमानत अर्जी 26 अक्तूबर को खारिज कर दी गई थी। इसके खिलाफ किशोर की ओर से किशोर न्याय अधिनियम के तहत अपील दायर की गई। अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने दलील दी कि बोर्ड ने बिना विचार किए नियमित तरीके से आदेश पारित किया। किशोर बाल गृह में बंद है। उसे झूठा फंसाया गया है। जिला परिवीक्षा अधिकारी की सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट के अनुसार किशोर के परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सामान्य है। वह कक्षा 10 का नियमित छात्र है, इस मामले के अलावा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। कोर्ट ने किशोर को जमानत दी है।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म से जुड़े मामले में बाल न्यायालय ने किशोर न्याय बोर्ड का जमानत अर्जी खारिज करने वाला आदेश निरस्त कर दिया। कोर्ट ने किशोर को सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। मामला थाना इकोटेक-3 में दर्ज मुकदमे से जुड़ा है। इसमें आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। आरोप है कि किशोर न्याय बोर्ड ने 24 अक्तूबर को आरोपी को विधि विरुद्ध संघर्षरत किशोर घोषित किया था। उसकी मां की जमानत अर्जी 26 अक्तूबर को खारिज कर दी गई थी। इसके खिलाफ किशोर की ओर से किशोर न्याय अधिनियम के तहत अपील दायर की गई। अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने दलील दी कि बोर्ड ने बिना विचार किए नियमित तरीके से आदेश पारित किया। किशोर बाल गृह में बंद है। उसे झूठा फंसाया गया है। जिला परिवीक्षा अधिकारी की सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट के अनुसार किशोर के परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सामान्य है। वह कक्षा 10 का नियमित छात्र है, इस मामले के अलावा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। कोर्ट ने किशोर को जमानत दी है।