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Noida News: खाली प्लॉटों में डाल रहे कूड़ा, नियम हवा में उड़े

Tue, 16 Sep 2025 12:01 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 16 Sep 2025 12:01 AM IST
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Garbage is being dumped in empty plots, rules are being flouted
स्टेट बैंक तिराहे के समीप खाली पड़े प्लाॅट में बिखरा पड़ा कूड़ा।
मथुरा। खाली प्लॉटों में कूड़ा डालने पर जुर्माने का नगर निगम का नियम एक माह में ही हवा-हवाई हो गया। शहर के कई इलाकों में खाली प्लॉट कूड़े से अटे पड़े हैं। न तो इसकी निगरानी हो रही है और न ही कूड़ा उठाया जा रहा है। इस लचर व्यवस्था से स्थानीय लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।
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नगर निगम के अधिकारियों ने पिछले माह बड़े जोर-शोर से यह घोषणा की थी कि खाली प्लॉटों में कूड़ा फेंकने की समस्या से निपटने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। खाली प्लॉट में कूड़ा इकट्ठा होने पर प्लॉट स्वामी पर जुर्माना लगाने का नियम बनाया गया था, लेकिन शहर के कई इलाकों जैसे कृष्णा नगर, महोली रोड, बीएसए रोड, एसबीआई चौराहे से धौलीप्याऊ जाने वाला मार्ग पर आज भी खाली प्लॉट कूड़े से अटे पड़े हैं। इन प्लॉट स्वामियों पर जुर्माना तो दूर की बात, कूड़ा तक नहीं उठाया जा रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना कि उन्होंने कई बार इसकी शिकायत नगर निगम से की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नियम सिर्फ बनाने के लिए हैं, उन्हें लागू कराने वाला कोई नहीं है। इससे मच्छर और अन्य कीड़े भी पनप रहे हैं। ये लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं।
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हाल ही में लागू किए गए जुर्माने के नियम के बावजूद, स्थिति में कोई सुधार नहीं है। न ही सफाई हो रही है और न ही निगरानी हो रही है। इससे संक्रमण रोग फैलने का खतरा भी बना हुआ है।
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राजेंद्र अग्रवाल, सरस्वती कुंड निवासी
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नियम सिर्फ कागजों तक सीमित रहते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं होता है। जगह-जगह प्लॉटों में कूड़े के ढेर न केवल शहर की सुंदरता खराब कर रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं।
-विशन चंद्र अग्रवाल, मसानी लिंक रोड निवासी


यह है नियम
निगम के आंकड़ों के अनुसार, नगर निगम क्षेत्र में लगभग एक लाख से अधिक खाली प्लॉट हैं। इनमें वर्षों से कोई निर्माण नहीं हुआ है। इन स्थानों पर गंदगी जमा होने से न केवल प्रदूषण फैलता है, बल्कि संचारी रोग, मलेरिया और अन्य बीमारियों का खतरा भी बढ़ता है। इससे निपटने के लिए निगम ने खाली प्लॉट में जमा हो रहे कूड़े को लेकर प्लॉट स्वामी पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाने का नियम बनाया था। यदि किसी प्लॉट मालिक द्वारा भुगतान नहीं किया गया, तो जुर्माने की राशि उसकी प्रॉपर्टी आईडी में जोड़ दी जाएगी। जब तक यह धनराशि जमा नहीं की जाती है तब तक नो ड्यूज सर्टिफिकेट निगम द्वारा जारी नहीं किया जाएगा।

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अगर ऐसा है तो संज्ञान लिया जाएगा। जहां-जहां प्लॉटों में कूड़ा पड़ा है उनको चिन्हित करके नोटिस भेजा जाएगा। अगर इसके बाद भी व्यवस्था नहीं सुधरी तो जुर्माने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। - जग प्रवेश, नगर आयुक्त
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