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Noida News: आज से कूड़ा जलाने रोक, धूल उड़ी तो लगेगा जुर्माना

Tue, 14 Oct 2025 09:01 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 14 Oct 2025 09:01 PM IST
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Garbage burning banned from today, fines will be imposed if dust is raised
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली एनसीआर में ग्रेप का पहला चरण किया लागू
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान का पहला चरण लागू कर दिया है। अब खुले में कूड़ा व पत्ते जलाने पर पूरी तरह रोक रहेगी। साथ ही, सभी निर्माणाधीन साइट और अन्य जगह पर धूल उड़ने से रोकने के इंतजाम करने होंगेे। साथ ही, सड़क किनारे भोजन स्टॉल व वाणिज्यिक रसोई में कोयले व लकड़ी का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर किसी जगह पर नियमों का उल्लंघन मिला तो जुर्माना लगेगा।


मंगलवार को दिल्ली का एक्यूआई 200 के पार ऑरेंज जोन में चला गया है। साथ ही आने वाले दिनों में वायु प्रदूषण में सुधार होने की उम्मीद नहीं है बल्कि वायु प्रदूषण का स्तर और बढ़ने की संभावना है। ऐसे में आयोग ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप लागू कर दिया है। यूपीपीसीबी के अफसरों का कहना है कि निर्माणाधीन और ध्वस्तीकरण साइटों पर धूल नियंत्रण के उपाय करने होंगे। पानी का छिड़काव करने के साथ निर्माण सामग्री को ढककर रखना होगा। खुले में कूड़ा और पत्ते जलाने पर पूरी तरह रोक रहेगी। ढाबा आदि में कोयले व लकड़ी के चूल्हे का इस्तेमाल नहीं होगा। साथ ही, अन्य नियमों का भी पालन करना होगा। अगर किसी स्तर पर लापरवाही बरती गई तो कार्रवाई होगी। विभाग के साथ-साथ प्राधिकरण की टीमें भी लगातार जांच करेंगी। नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
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एनसीआर के शहरों में वायु प्रदूषण का हाल
शहर एक्यूआई
दिल्ली 211
नोएडा 251
फरीदाबाद 117
गाजियाबाद 261
ग्रेटर नोएडा 194
गुरुग्राम 216
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