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Noida News: सब-लीज डीड को लेकर हाईकोर्ट ने तीन माह में निस्तारण का दिया निर्देश
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- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 43 फ्लैट मालिकों की याचिका पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को दिए आदेश
- सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर याचिका निस्तारित
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित लॉ रेजिडेंशिया के आवासीय परियोजना के फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत देते हुए ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को उनके सब-लीज डीड से जुड़े प्रत्यावेदनों पर तीन माह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति ने किरण कपूर सहित 42 अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दाखिल रिट याचिका पर यह आदेश पारित किया। यह मामला गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित टेकजोन-4 इलाके की परियोजना लॉ रेजिडेंशिया के फ्लैट धारकों से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में मांग की थी कि प्राधिकरण को निर्देशित किया जाए कि वह उनके फ्लैटों के सब-लीज डीड का निष्पादन और पंजीकरण कोर्ट द्वारा तय समय-सीमा के भीतर करे। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता ने अपनी मांग को सीमित करते हुए केवल यह अनुरोध किया कि प्रतिवादियों को उक्त प्रत्यावेदनों पर एक निश्चित अवधि में निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए। पीठ ने कहा कि याचिका को लंबित रखने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना और दोनों पक्षों की सहमति से याचिका का निस्तारण कर दिया।
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- सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर याचिका निस्तारित
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित लॉ रेजिडेंशिया के आवासीय परियोजना के फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत देते हुए ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को उनके सब-लीज डीड से जुड़े प्रत्यावेदनों पर तीन माह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति ने किरण कपूर सहित 42 अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दाखिल रिट याचिका पर यह आदेश पारित किया। यह मामला गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित टेकजोन-4 इलाके की परियोजना लॉ रेजिडेंशिया के फ्लैट धारकों से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में मांग की थी कि प्राधिकरण को निर्देशित किया जाए कि वह उनके फ्लैटों के सब-लीज डीड का निष्पादन और पंजीकरण कोर्ट द्वारा तय समय-सीमा के भीतर करे। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता ने अपनी मांग को सीमित करते हुए केवल यह अनुरोध किया कि प्रतिवादियों को उक्त प्रत्यावेदनों पर एक निश्चित अवधि में निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए। पीठ ने कहा कि याचिका को लंबित रखने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना और दोनों पक्षों की सहमति से याचिका का निस्तारण कर दिया।
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