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Noida News: गिरफ्तारी वारंट का अनुपालन नहीं करने पर सेक्टर-63 थानाध्यक्ष का वेतन रोका
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(अदालत से)
- परिवार न्यायालय ने उठाया कड़ा कदम, पुलिस आयुक्त को भेजा गया पत्र
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। जिला परिवार न्यायालय ने न्यायिक आदेशों की अवहेलना पर सख्त रुख अपनाते हुए सेक्टर-63 नोएडा थानाध्यक्ष का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश बुद्धि सागर मिश्र ने पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर को पत्र भेजकर कहा है कि न्यायालय द्वारा जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट का लगातार अनुपालन नहीं किया जा रहा है।
मामला फौजदारी प्रकीर्ण पूजा देवी आदि बनाम रोहित से जुड़ा है। यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-125 के अंतर्गत भरण-पोषण संबंधी वाद है। विपक्षी प्रमोद यादव निवासी गांव हजरतपुर वाजिदपुर सेक्टर-63 नोएडा भरण-पोषण संबंधी आदेश का पालन नहीं कर रहा है। बार-बार आदेश के बावजूद भरण-पोषण की धनराशि जमा नहीं की गई। इस स्थिति में न्यायालय ने उसके विरुद्ध गिरफ्तारी अधिपत्र जारी किए थे। लेकिन पत्र के अनुसार सेक्टर-63 थानाध्यक्ष की ओर से इन आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया। न्यायालय ने इसे न्यायिक आदेशों की स्पष्ट अवहेलना मानते हुए थानाध्यक्ष का वेतन अगले आदेश तक रोकने का आदेश पारित किया। प्रधान न्यायाधीश ने पुलिस आयुक्त से कहा है कि न्यायालय के आदेश के अनुसार थानाध्यक्ष सेक्टर-63 का वेतन रोका जाए और की गई कार्यवाही से 28 नवंबर 2025 के पूर्व न्यायालय को अवगत कराया जाए।
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- परिवार न्यायालय ने उठाया कड़ा कदम, पुलिस आयुक्त को भेजा गया पत्र
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। जिला परिवार न्यायालय ने न्यायिक आदेशों की अवहेलना पर सख्त रुख अपनाते हुए सेक्टर-63 नोएडा थानाध्यक्ष का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश बुद्धि सागर मिश्र ने पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर को पत्र भेजकर कहा है कि न्यायालय द्वारा जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट का लगातार अनुपालन नहीं किया जा रहा है।
मामला फौजदारी प्रकीर्ण पूजा देवी आदि बनाम रोहित से जुड़ा है। यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-125 के अंतर्गत भरण-पोषण संबंधी वाद है। विपक्षी प्रमोद यादव निवासी गांव हजरतपुर वाजिदपुर सेक्टर-63 नोएडा भरण-पोषण संबंधी आदेश का पालन नहीं कर रहा है। बार-बार आदेश के बावजूद भरण-पोषण की धनराशि जमा नहीं की गई। इस स्थिति में न्यायालय ने उसके विरुद्ध गिरफ्तारी अधिपत्र जारी किए थे। लेकिन पत्र के अनुसार सेक्टर-63 थानाध्यक्ष की ओर से इन आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया। न्यायालय ने इसे न्यायिक आदेशों की स्पष्ट अवहेलना मानते हुए थानाध्यक्ष का वेतन अगले आदेश तक रोकने का आदेश पारित किया। प्रधान न्यायाधीश ने पुलिस आयुक्त से कहा है कि न्यायालय के आदेश के अनुसार थानाध्यक्ष सेक्टर-63 का वेतन रोका जाए और की गई कार्यवाही से 28 नवंबर 2025 के पूर्व न्यायालय को अवगत कराया जाए।
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