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Noida News: एक अप्रैल से दुकान के 20 मीटर के दायरे में पी सकेंगे बीयर

Fri, 22 Dec 2023 12:35 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 22 Dec 2023 12:35 AM IST
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From April 1, you will be able to drink beer within 20 meters of the shop
एक अप्रैल से दुकान के 20 मीटर के दायरे में पी सकेंगे बीयर
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-जिला प्रशासन ने नए नियमों को लागू कराने की शुरू की तैयारी
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। अगले वर्ष से जिले के लोग बीयर की दुकानों के बाहर बीयर पी सकेंगे। हालांकि बीयर दुकानों के 20 मीटर के दायरे में ही पीनी होगी। इस संबंध में लाइसेंस धारकों को आबकारी विभाग से अनुमति लेनी होगी। नए नियम को लेकर जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। यह नियम एक अप्रैल, 2024 से नवीनीकरण के साथ लागू होगा। ऐसा होने से सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने के मामलों में कमी आएगी। जिले में बीयर की 140 दुकानें हैं। अभी लोग बीयर खरीदने के बाद दुकान के बाहर आसपास ही उसे पीना शुरू कर देते हैं। ज्यादातर दुकानों के बाहर जमवाड़ा लगा रहता है। इस समस्या को देखकर सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव किया है। जिला आबकारी अधिकारी सुबोध श्रीवास्तव ने बताया कि दुकान के बाहर बीयर पीने की छूट दी जाएगी, लेकिन यह दायर केवल 20 मीटर का होगा। उसके लिए भी लाइसेंस धारक को अनुमति देनी होगी। अनुमति लेने के लिए 5 हजार रुपये का वार्षिक शुल्क देना होगा। यह नियम एक अप्रैल से लागू होगा। वहीं उन्होंने बताया कि पुलिस और अन्य एजेंसी को अगर दुकानों की जांच करनी है तो इसकी अनुमति जिलाधिकारी से लेनी होगी। एजेंसी आबकारी विभाग के साथ ही काम कर सकेंगी।
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