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Noida News: चुनाव ऑर्डर को पूर्व अध्यक्ष ने किया कोर्ट में चैलेंज, याचिका खारिज
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- लंबे समय के बाद सोसाइटी में पारदर्शी तरीके से हो सके एओए के चुनाव
-सुपरटेक इकोसिटी में नई एओए का गठन, गति पकड़ेंगे विकास कार्य
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। सेक्टर 137 स्थित सुपरटेक इकोसिटी सोसाइटी में अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन (एओए) के चुनाव ऑर्डर को लेकर पूर्व एओए अध्यक्ष की ओर से हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका खारिज कर दी गई है। इसके बाद सोसाइटी में एओए के चुनाव पूरे हो चुके हैं और नई एओए का गठन भी हो गया है। इससे यहां विकास कार्यों के गति पकड़ने के आसार हैं।
बता दें कि सुपरटेक इकोसिटी सोसाइटी में एओए चुनाव को लेकर पिछले तीन साल से विवाद की स्थिति बनी रही थी। सोसाइटी में सितंबर 2021 में पहली बार चुनाव हुए थे। कोरोना काल के चलते चुनाव की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी हुई थी। एक साल के बाद दोबारा चुनाव नहीं हुए और चुनाव करवाने के लिए सोसाइटी निवासी परेशान थे। एक ही एओए का करीब साढ़े तीन साल कब्जा रहा। नए सिरे से एओए चुनाव करवाने के लिए फरवरी 2025 को डिप्टी रजिस्ट्रार ने चुनाव के ऑर्डर दिए थे। इस ऑर्डर को लेकर पूर्व एओए अध्यक्ष मई के महीने में हाईकोर्ट पहुंचे थे। ऐसे में नए एओए चुनाव पूरे न करवाने पर याचिका दायर की थी। इस पर डिप्टी रजिस्ट्रार के वकील ने कोर्ट में बहस कर अपनी दलील प्रस्तुत की। इसके बाद कोर्ट की ओर से याचिका को खारिज कर दिया गया।
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-सुपरटेक इकोसिटी में नई एओए का गठन, गति पकड़ेंगे विकास कार्य
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। सेक्टर 137 स्थित सुपरटेक इकोसिटी सोसाइटी में अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन (एओए) के चुनाव ऑर्डर को लेकर पूर्व एओए अध्यक्ष की ओर से हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका खारिज कर दी गई है। इसके बाद सोसाइटी में एओए के चुनाव पूरे हो चुके हैं और नई एओए का गठन भी हो गया है। इससे यहां विकास कार्यों के गति पकड़ने के आसार हैं।
बता दें कि सुपरटेक इकोसिटी सोसाइटी में एओए चुनाव को लेकर पिछले तीन साल से विवाद की स्थिति बनी रही थी। सोसाइटी में सितंबर 2021 में पहली बार चुनाव हुए थे। कोरोना काल के चलते चुनाव की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी हुई थी। एक साल के बाद दोबारा चुनाव नहीं हुए और चुनाव करवाने के लिए सोसाइटी निवासी परेशान थे। एक ही एओए का करीब साढ़े तीन साल कब्जा रहा। नए सिरे से एओए चुनाव करवाने के लिए फरवरी 2025 को डिप्टी रजिस्ट्रार ने चुनाव के ऑर्डर दिए थे। इस ऑर्डर को लेकर पूर्व एओए अध्यक्ष मई के महीने में हाईकोर्ट पहुंचे थे। ऐसे में नए एओए चुनाव पूरे न करवाने पर याचिका दायर की थी। इस पर डिप्टी रजिस्ट्रार के वकील ने कोर्ट में बहस कर अपनी दलील प्रस्तुत की। इसके बाद कोर्ट की ओर से याचिका को खारिज कर दिया गया।
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