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Noida News: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे कोर्ट, मिली जमानत

Tue, 23 Jan 2024 02:05 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 23 Jan 2024 02:05 AM IST
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Former Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel reached court, got bail
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे कोर्ट, मिली जमानत
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- कांग्रेस प्रत्याशी के प्रचार में कोरोना के नियमों का उल्लंघन पर दर्ज हुआ था केस
- जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दी दलील राजनीतिक द्वेष में दर्ज किया केस
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। जनवरी 2022 में कोरोना नियमों के उल्लंघन पर नोएडा में दर्ज हुए केस में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सोमवार को जमानत मिल गई। पुलिस के मामले में आरोप पत्र दाखिल करने के बाद न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री को तलब किया था। सोमवार को एमपी एमएलए न्यायालय गौतमबुद्ध नगर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार कुशवाहा ने भूपेश बघेल को जमानत प्रदान की।
एडवोकेट रजनीश यादव ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के चुनाव प्रचार में नोएडा पहुंचे थे। भूपेश बघेल ने पंखुड़ी पाठक समेत अन्य कांग्रेसियों के साथ डोर-टू-डोर प्रचार किया था। इस दौरान महामारी अधिनियम के अंतर्गत केस दर्ज किया गया था। इस मामले पुलिस ने जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री मामले में कोर्ट में पेश नहीं हुए थे और न ही उन्होंने जमानत कराई थी। इसके चलते न्यायालय ने उन्हें तलब किया था।
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सोमवार को भूपेश बघेल, पंखुड़ी पाठक समेत पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनके के साथ न्यायालय पहुंचे। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान एडवोकेट रजनीश यादव ने कोर्ट में दलील दी कि भूपेश बघेल को राजनीति द्वेष में फंसाया गया है। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया और न ही कोई बीमारी फैलाई है। न्यायालय ने जमानत याचिका स्वीकार कर ली। हालांकि इस प्रक्रिया में करीब डेढ़ से दो घंटे लग गए और तब तक वह कोर्ट में ही मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री के साथ कांग्रेस नेता अनिल यादव, अनिल एडवोकेट, कपिल भाटी, पुष्पेंद्र यादव, राहुल भाटी, सचिन कसाना, जयकरण शर्मा भी मौजूद रहे। हाईकोर्ट ने भी एमपी एमएलए से संबंधित केस का शीघ्र निस्तारण करने का आदेश दिया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी पर विधानसभा चुनाव के दौरान दादरी में केस दर्ज किया गया था। बताया गया है कि इस केस में हाईकोर्ट ने स्थगनादेश दिया हुआ है।
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