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Noida News: स्वाद के साथ धोखा... मिलावट मिलने पर लगाया 58.15 लाख का जुर्माना

Mon, 08 Sep 2025 08:33 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 08 Sep 2025 08:33 PM IST
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food adulteration
- एडीएम प्रशासन की कोर्ट ने सुनवाई के बाद 25 फर्म पर लगाया गया है जुर्माना
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- पनीर, दूध, गुलाब जामुन, नमकीन, मस्टर्ड ऑयल में मिली थी मिलावट
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। अपर जिलाधिकारी प्रशासन की कोर्ट ने खाद्य पदार्थों में मिलावट मिलने पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा की 25 फर्मों पर 58.15 लाख का जुर्माना लगाया है। इन फर्माें से पनीर, दूध, गुलाब जामुन, नमकीन, मस्टर्ड ऑयल समेत अन्य पदार्थों के नमूने लिए गए थे। जो जांच में मानकों पर फेल हो गए थे। खाद्य विभाग ने एडीएम प्रशासन की कोर्ट में वाद दायर किया था। जिन फर्म पर जुर्माना लगा है, उनमें हॉस्टल और रिटेल मार्ट भी शामिल हैं।
सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय सर्वेश मिश्रा ने बताया कि स्वर्ण नगरी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सौरव यादव की दुकान से काला नमक का नमूना लिया गया था। जो मानकों पर फेल हो गया। उस पर 8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इनके अलावा हबीबपुर गांव स्थित शोभित ट्रेडिंग कंपनी से मस्टर्ड ऑयल का नमूना लिया गया। मानकों पर फेल होने पर शोभित कंपनी के भूमेश कुमार व सचिन कुमार पर भी 8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। नोएडा के सेक्टर-22 स्थित नरेंद्र सिंह के यहां से आलू के चिप्स का नमूना लिया गया। जिसकी पैकिंग मानकों के अनुसार नहीं थी। नरेंद्र व सब रोज फूड एलएलपी पर 4 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
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नोएडा सेक्टर-62 के जोगेंद्र सिंह, प्रवीण कुमार पर दूध का नमूना फेल होने और सेक्टर-39 स्थित बृजवासी पनीर भंडार के मोनू कुमार पर 25-25 हजार का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने बताया कि सेक्टर 53 नोएडा में अशफाक की मीट की दुकान पर साफ सफाई नहीं मिली थी। उस पर 50 हजार का जुर्माना लगा है। उन्होंने बताया कि ग्रेनो के सिरसा गांव स्थित नरेंद्र सिंह के यहां दूध का नमूना फेल होने पर तीन लाख, गौड़ सिटी मॉल के बारबेक्यू नेशन के तरुण कुमार पर गुलाब जामुन का नमूना फेल होने पर 3.50 लाख व सेक्टर-20 में राफाकत के पनीर भंडार से लिया नमूना फेल होने पर 3.50 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
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दाल के नमून भी हुए फेल
सेक्टर-78 नोएडा में सागर चंदोला व वाहामा पर उड़द दाल का नमूना फेल होने पर 2.10 लाख, सेक्टर बीटा वन में अनुज कुमार के ओम रिटेल मार्ट पर बेसन का नमूना फेल होने पर तीन लाख, बिकानेरी भुजिया की पैकिंग में कमी पर अनुज सिंह व एयरनेंस रिटेल पर 4.10 लाख, ग्रेनो के नॉलेज पार्क स्थित एचएमआर बॉय हॉस्टल के सोनी नागर पर 1.25 लाख, ग्रीन रिटेल शॉप गौड़ सिटी वन के वैभव सक्सेना व काबरा ट्रेडर्स पर पैकिंग में कमी पर 3.50 लाख, सेक्टर 10 में क्रयू फूड के यतिन भाटिया व कंपनी पर 25 हजार और मस्ताना ढाबा के फिरोज के फिरोज खान पर 1.50 लाख का जुर्माना लगाया हैं।


पंजीकरण न कराने पर हुई कार्रवाई
वहीं कोर्ट ने पंजीकरण नहीं कराने वालों पर भी कार्रवाई की है। शशिकांत चौरसिया पर एक लाख, चित्रकांत व रेडीजेंसी नालंदा लिविंग पर 1.25 लाख, मीट शॉप के मालिक मुंशी कुरेशी पर एक लाख, राशिद के वाटर प्लांट पर 25 हजार, ओम साई कंफेक्शनरी के सौरभ कुमार पर एक लाख और मीट शॉप के गुफरान पर एक लाख, सरफराज पर 1.10 लाख और समोसा शॉप के रतिराम पर एक लाख का जुर्माना लगाया है।
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