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Noida News: ग्रीन बेल्ट की चारदीवारी तोड़ने का आरोप में प्राथमिकी दर्ज
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। स्वर्ण नगरी सेक्टर में स्थित ग्रीन बेल्ट की चारदीवारी क्षतिग्रस्त करने और पेड़-पौधों को नुकसान पहुंचाने के मामले ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। बीटा-2 कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में प्राधिकरण के सहायक प्रबंधक (उद्यान) हरिंद्र सिंह का कहना है कि स्वर्ण नगरी सेक्टर में सार्वजनिक हरित क्षेत्र को नुकसान की सोशल मीडिया पर मिली शिकायत के बाद 13 दिसंबर को स्थल का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण में पाया गया कि मकान संख्या-138 ब्लॉक-बी सेक्टर स्वर्ण नगरी के सामने स्थित ग्रीन बेल्ट की चारदीवारी को करीब दो मीटर की लंबाई में क्षतिग्रस्त किया गया है। इसके साथ ही वहां लगे पेड़-पौधों को भी नुकसान पहुंचाया गया है।
प्राधिकरण के अनुसार यह कृत्य मकान संख्या-138 ब्लॉक-बी के निवासी निवास नागर और मधु नागर द्वारा किया गया है। दोनों का स्थायी पता गांव जुनपत अफजलपुर है। आरोप है कि ग्रीन बेल्ट सार्वजनिक संपत्ति है। उसे नुकसान पहुंचाना लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, वृक्ष संरक्षण अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन है। वहीं कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार का कहना है कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
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ग्रेटर नोएडा। स्वर्ण नगरी सेक्टर में स्थित ग्रीन बेल्ट की चारदीवारी क्षतिग्रस्त करने और पेड़-पौधों को नुकसान पहुंचाने के मामले ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। बीटा-2 कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में प्राधिकरण के सहायक प्रबंधक (उद्यान) हरिंद्र सिंह का कहना है कि स्वर्ण नगरी सेक्टर में सार्वजनिक हरित क्षेत्र को नुकसान की सोशल मीडिया पर मिली शिकायत के बाद 13 दिसंबर को स्थल का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण में पाया गया कि मकान संख्या-138 ब्लॉक-बी सेक्टर स्वर्ण नगरी के सामने स्थित ग्रीन बेल्ट की चारदीवारी को करीब दो मीटर की लंबाई में क्षतिग्रस्त किया गया है। इसके साथ ही वहां लगे पेड़-पौधों को भी नुकसान पहुंचाया गया है।
प्राधिकरण के अनुसार यह कृत्य मकान संख्या-138 ब्लॉक-बी के निवासी निवास नागर और मधु नागर द्वारा किया गया है। दोनों का स्थायी पता गांव जुनपत अफजलपुर है। आरोप है कि ग्रीन बेल्ट सार्वजनिक संपत्ति है। उसे नुकसान पहुंचाना लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, वृक्ष संरक्षण अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन है। वहीं कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार का कहना है कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
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