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Noida News: दो दिवसीय विशेष सत्र में पेश होगा फीस नियंत्रण बिल
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सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में फैसला
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13 व 14 मई को बुलाया जाएगा सत्र
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र में फीस नियंत्रण बिल पेश किया जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में रविवार को दिल्ली सचिवालय में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में 13 और 14 मई को विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया गया है। इस बिल को पहले ही दिल्ली कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
बैठक में निजी स्कूलों की ओर से बेतहाशा फीस वृद्धि के मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा हुई। बैठक में कहा गया कि निजी स्कूलों की अनुचित फीस वृद्धि मध्यवर्गीय परिवारों के लिए बड़ा आर्थिक बोझ बन गई है। नया बिल न केवल स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाएगा, बल्कि बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने में भी मदद करेगा। इस संबंध में भाजपा विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने बताया कि विधानसभा के विशेष सत्र में जलभराव व मानसून से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ में फीस नियंत्रण बिल भी पेश होने की पूरी संभावना है।
अब तक नहीं था फीस नियंत्रित करने वाला स्पष्ट कानून
निजी स्कूलों में फीस वृद्धि को नियंत्रित करने वाला कोई स्पष्ट कानून अब तक नहीं है। यही कारण है कि स्कूल प्रबंधन मनमाने तरीके से फीस बढ़ा रहे हैं। अभिभावकों ने इस मुद्दे को लेकर दिल्ली सरकार और शिक्षा विभाग को कई शिकायतें दीं थीं। इनको गंभीरता से लेते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। प्रस्तावित निजी स्कूल फीस नियंत्रण बिल में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। स्कूलों को फीस बढ़ाने से पहले सरकार की ओर से निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। इसके लिए हर एक स्कूल में निगरानी समिति गठित होगी, जिसमें अभिभावक और शिक्षक प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो फीस निर्धारण प्रक्रिया की निगरानी करेगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई का प्रावधान होगा।
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13 व 14 मई को बुलाया जाएगा सत्र
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र में फीस नियंत्रण बिल पेश किया जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में रविवार को दिल्ली सचिवालय में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में 13 और 14 मई को विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया गया है। इस बिल को पहले ही दिल्ली कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
बैठक में निजी स्कूलों की ओर से बेतहाशा फीस वृद्धि के मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा हुई। बैठक में कहा गया कि निजी स्कूलों की अनुचित फीस वृद्धि मध्यवर्गीय परिवारों के लिए बड़ा आर्थिक बोझ बन गई है। नया बिल न केवल स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाएगा, बल्कि बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने में भी मदद करेगा। इस संबंध में भाजपा विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने बताया कि विधानसभा के विशेष सत्र में जलभराव व मानसून से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ में फीस नियंत्रण बिल भी पेश होने की पूरी संभावना है।
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अब तक नहीं था फीस नियंत्रित करने वाला स्पष्ट कानून
निजी स्कूलों में फीस वृद्धि को नियंत्रित करने वाला कोई स्पष्ट कानून अब तक नहीं है। यही कारण है कि स्कूल प्रबंधन मनमाने तरीके से फीस बढ़ा रहे हैं। अभिभावकों ने इस मुद्दे को लेकर दिल्ली सरकार और शिक्षा विभाग को कई शिकायतें दीं थीं। इनको गंभीरता से लेते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। प्रस्तावित निजी स्कूल फीस नियंत्रण बिल में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। स्कूलों को फीस बढ़ाने से पहले सरकार की ओर से निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। इसके लिए हर एक स्कूल में निगरानी समिति गठित होगी, जिसमें अभिभावक और शिक्षक प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो फीस निर्धारण प्रक्रिया की निगरानी करेगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई का प्रावधान होगा।
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